शिवपुरी। जिला प्रशासन द्वारा उर्वरक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और किसानों तक समय पर खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जा रही सतत निगरानी के बीच विकासखण्ड करैरा के ग्राम सिरसौद में एचयूआरएल कम्पनी के यूरिया की कालाबाजारी किए जाने पर संबंधित यूरिया विक्रेता के.के.ट्रेडर्स सिरसौद प्रोपराईटर कृष्णकांत गुप्ता के विरुद्ध एफआईआर पंजीबद्ध किए जाने की कार्यवाही की गई है।
प्रभारी उर्वरक निरीक्षक फूल सिंह हिण्डोरिया का गत दिवस सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिरसौद में 85 बोरी यूरिया पिकअप वाहन क्रमांक यूपी 93 एटी 3512 से अवैध रूप से परिवहन की जा रही है। सूचना पर मौके पर पहुंचकर निरीक्षक द्वारा वाहन चालक राजेश प्रजापति से पूछताछ की गई, जिसने बताया कि उक्त उर्वरक के.के. ट्रेडर्स सिरसौद प्रोप्राइटर कृष्णकांत गुप्ता का है और इसे ग्राम बड़ौनी के पास के एक दुकानदार के यहां से लाया-ले जाया जा रहा था।
मौके पर प्रोप्राइटर कृष्णकांत गुप्ता को बुलाकर परिवहन से संबंधित बिल एवं वैध दस्तावेज मांगे गए, किन्तु संबंधित के द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इससे एचयूआरएल ब्रांड यूरिया की कालाबाजारी की पुष्टि हुई। उप संचालक कृषि से प्राप्त निर्देशों के तहत प्रभारी उर्वरक निरीक्षक द्वारा के.के. ट्रेडर्स सिरसौद प्रोप्राइटर कृष्णकांत गुप्ता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 7 एवं 8 के तहत एफआईआर दर्ज कराए जाने की कार्यवाही की गई है।
प्रभारी उर्वरक निरीक्षक फूल सिंह हिण्डोरिया का गत दिवस सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिरसौद में 85 बोरी यूरिया पिकअप वाहन क्रमांक यूपी 93 एटी 3512 से अवैध रूप से परिवहन की जा रही है। सूचना पर मौके पर पहुंचकर निरीक्षक द्वारा वाहन चालक राजेश प्रजापति से पूछताछ की गई, जिसने बताया कि उक्त उर्वरक के.के. ट्रेडर्स सिरसौद प्रोप्राइटर कृष्णकांत गुप्ता का है और इसे ग्राम बड़ौनी के पास के एक दुकानदार के यहां से लाया-ले जाया जा रहा था।
मौके पर प्रोप्राइटर कृष्णकांत गुप्ता को बुलाकर परिवहन से संबंधित बिल एवं वैध दस्तावेज मांगे गए, किन्तु संबंधित के द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इससे एचयूआरएल ब्रांड यूरिया की कालाबाजारी की पुष्टि हुई। उप संचालक कृषि से प्राप्त निर्देशों के तहत प्रभारी उर्वरक निरीक्षक द्वारा के.के. ट्रेडर्स सिरसौद प्रोप्राइटर कृष्णकांत गुप्ता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 7 एवं 8 के तहत एफआईआर दर्ज कराए जाने की कार्यवाही की गई है।