शिवपुरी। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में दिव्यांग कोटे में प्रवेश लेने के लिए फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाकर लाई एमबीबीएस की स्टूडेंट पर कोतवाली सिटी पुलिस ने आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि स्टूडेंट ने कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग में शामिल हुई थी। स्टूडेंट द्वारा सौंपे गए सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन किया तो उसके द्वारा लगा दिव्यांग प्रमाण पत्र अपना कूटरचित होने की गवाही दे गया।
जानकारी के अनुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी में यूजी नीट 2025-26 की राज्य स्तरीय काउंसलिंग के माप-अप चरण में दिव्यांग कोटे की सीट पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्वेता सिंह पुत्री अगस्त प्रकाश सिह, नीट रोल नंबर 1534105615 द्वारा दावा पेश कियागया।
वह 8 नवंबर को काउंसलिंग में शामिल भी हुई। छात्रा द्वारा दिव्यांग कोटे से प्रवेश के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एमएस हॉस्पिटल से जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने जब इस दिव्यांग प्रमाण पत्र की पुष्टि करवाई तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा यह पाया गया कि छात्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी है।
मामले की शिकायत मेडिकल कॉलेज प्रबंध ने थाने में दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपित छात्रा के खिलाफ धारा 318 (4), 338,336(3),340 (1) बीएनएस के तहत प्रकरण कायम कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी में यूजी नीट 2025-26 की राज्य स्तरीय काउंसलिंग के माप-अप चरण में दिव्यांग कोटे की सीट पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्वेता सिंह पुत्री अगस्त प्रकाश सिह, नीट रोल नंबर 1534105615 द्वारा दावा पेश कियागया।
वह 8 नवंबर को काउंसलिंग में शामिल भी हुई। छात्रा द्वारा दिव्यांग कोटे से प्रवेश के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एमएस हॉस्पिटल से जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने जब इस दिव्यांग प्रमाण पत्र की पुष्टि करवाई तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा यह पाया गया कि छात्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी है।
मामले की शिकायत मेडिकल कॉलेज प्रबंध ने थाने में दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपित छात्रा के खिलाफ धारा 318 (4), 338,336(3),340 (1) बीएनएस के तहत प्रकरण कायम कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।