शिवपुरी। पिछोर के कछौआ में सरपंच के समर्थक की हत्या के मामले में 13 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय राजेश कुमार अग्रवाल, अपर सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश ने 21 नवंबर 2025 को यह फैसला सुनाया।
1 अक्टूबर 2022 की रात सरपंच के समर्थक अच्छेलाल रजक के पैरों में गोली मारी गई और सिर में कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई। लाश को गांव में ही एक घर के बाहर सड़क पर फेंक दिया गया। मामले की विवेचना एसआई चेतन शर्मा ने की थी। अभियोजन के अनुसार, मृतक सरपंच का समर्थक था और सरपंच अजय लोधी का अनूप पाल और भाई साहब लोधी से जमीन विवाद था।
अच्छेलाल ने सरपंच का साथ दिया, जिसके कारण उसकी हत्या की गई। पुलिस ने 315 बोर का देशी कट्टा, लाठी और फरसा जब्त किया। कोर्ट में साक्ष्य, गवाह और अभियोजन के तकों के आधार पर सभी 13 आरोपियों को धारा 302 की सपठित धारा 149 के तहत आजीवन कारावास और 1,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 148 के तहत तीन-तीन साल का सश्रम कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई।
रामलीला से जबरदस्ती ले जाकर हत्या कर दी
फरियादी बेटे पुष्पेंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पिता अच्छेलाल रजक गांव में पोला नीम पर माता मंदिर पर रामलीला देखने गए थे। वहीं से आरोपी श्रीराम पाल, इंदर पाल, जीतू पाल, बृजेश पाल, कुंवरराज पाल, जगदीश पाल, अनूप पाल, जनवेद पाल, कदम पाल, सेवक पाल, सुनील लोधी, कल्ला लोधी, भाई साहब लोधी जबरदस्ती अपने साथ ले गए और उनकी हत्या कर दी।