शिवपुरी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक थोक व्यापारी ने शिवपुरी की सोहिल एंड कंपनी और उसके संचालकों पर 2 लाख 70 हजार रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। व्यापारी नासिर अली, जो दिनेश गुप्ता एंड कंपनी के नाम से सब्जियों का थोक व्यापार करते हैं, ने बताया कि उन्होंने 28 जुलाई 2025 को शिवपुरी की सोहिल एंड कंपनी से 31 टन प्याज खरीदी थी और उसी दिन बैंक से पूरा भुगतान कर दिया था।
जान से मारने की दी धमकी
30 जुलाई को जब प्याज गोरखपुर पहुंची तो उसकी गुणवत्ता काफी खराब निकली और बाजार में इसकी कीमत मात्र 6 रुपए किलो आंकी गई। इस पर जब कंपनी की तरफ से प्रदीप रावत ने बात की उन्होंने प्याज को सीतामढ़ी (बिहार) मंडी में भेजने और नगद राशि लौटाने का आश्वासन दिया। व्यापारी ने बताया कि जब उन्होंने महफूज खान को पैसे लेने शिवपुरी भेजा तो उसे उन लोगों ने बस स्टैंड के पास श्री हरि होटल में बुलाया। वहां प्रदीप रावत, अनिल रावत, रिंकू रावत और कल्लू रावत ने उसे गालियां दीं। उन्होंने जान से मारने की धमकी दी।
कई और व्यापारियों को भी ठग चुके आरोपी
व्यापारी के अनुसार, आरोपी पहले भी अन्य व्यापारियों को इसी तरह ठग चुके हैं। उनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड कोतवाली में भी दर्ज है। व्यापारी ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि इन लोगों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाए। साथ ही उनके 2.70 लाख रुपए वापस दिलाए जाएं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से व्यापारी को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।
जान से मारने की दी धमकी
30 जुलाई को जब प्याज गोरखपुर पहुंची तो उसकी गुणवत्ता काफी खराब निकली और बाजार में इसकी कीमत मात्र 6 रुपए किलो आंकी गई। इस पर जब कंपनी की तरफ से प्रदीप रावत ने बात की उन्होंने प्याज को सीतामढ़ी (बिहार) मंडी में भेजने और नगद राशि लौटाने का आश्वासन दिया। व्यापारी ने बताया कि जब उन्होंने महफूज खान को पैसे लेने शिवपुरी भेजा तो उसे उन लोगों ने बस स्टैंड के पास श्री हरि होटल में बुलाया। वहां प्रदीप रावत, अनिल रावत, रिंकू रावत और कल्लू रावत ने उसे गालियां दीं। उन्होंने जान से मारने की धमकी दी।
कई और व्यापारियों को भी ठग चुके आरोपी
व्यापारी के अनुसार, आरोपी पहले भी अन्य व्यापारियों को इसी तरह ठग चुके हैं। उनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड कोतवाली में भी दर्ज है। व्यापारी ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि इन लोगों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाए। साथ ही उनके 2.70 लाख रुपए वापस दिलाए जाएं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से व्यापारी को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।