पिछोर। न्यायालय पिछोर ने चार बहनों के 7 माह के इकलौते भाई को अगवा करने वाली आरोपी दयावती पत्नी रामेश्वर लोधी और आरोपी छोटू उर्फ सुनील लोधी को धारा 363 में 7-7 साल के सश्रम कारावास एवं 1-1 हजार रु. के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार फरियादिया आरती ने भौंती थाने में पति अर्जुन व मां शीला के साथ आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27 अगस्त 2023 को 4 साल की बेटी व 7 माह के बेटे कार्तिक केवट के साथ घर पर थी। दिन में 11 बजे एक महिला आई और बोली कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है।
हमें यहां बैठने दो और पीने के लिए पानी लिया। शाम 5 बजे बाइक से 18-19 साल का एक लड़का महिला के साथ घर आया। आरती केवट ने बाजार जाने की बात कही तो महिला व युवक भी संग बाजार चले गए। आरोपी महि महिला ने बच्चा गोद में ले लिया और मौका पाकर बच्चे को अगवा करके ले गई। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर तलाश शुरू की।
पुलिस ने राजस्थान के जयपुर में खाटू श्याम स्थित जगतपुरा से 7 माह के कार्तिक को बरामद कर लिया। साथ ही बच्चे का अपहरण करने वाली महिला दयावती पत्नी रामेश्वर लोधी को भी गिरफ्तार किया। दयावती और बच्चे को वापस पुलिस कंट्रोल रूम शिवपुरी लाए। बच्चे की पहचान करने पर मां आरती के सुपुर्द कर दिया। 31 अगस्त को आरोपी छोटू उर्फ सुनील लोधी को गिरफ्तार कर बाइक भी जब्त कर ली।
विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर महिला दयावती और युक्क छोटू उर्फ सुनील लोधी को सजा सुनाई है। बता दें कि मासूम की बरामदगी में तत्कालीन टीआई अनिल भद्वाज, एसआई प्रियंका पाराशर, अंशुल गुप्ता, एएसआई सुखदेव भगत आदि की अहम भूमिका रही।
अभियोजन पक्ष के अनुसार फरियादिया आरती ने भौंती थाने में पति अर्जुन व मां शीला के साथ आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27 अगस्त 2023 को 4 साल की बेटी व 7 माह के बेटे कार्तिक केवट के साथ घर पर थी। दिन में 11 बजे एक महिला आई और बोली कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है।
हमें यहां बैठने दो और पीने के लिए पानी लिया। शाम 5 बजे बाइक से 18-19 साल का एक लड़का महिला के साथ घर आया। आरती केवट ने बाजार जाने की बात कही तो महिला व युवक भी संग बाजार चले गए। आरोपी महि महिला ने बच्चा गोद में ले लिया और मौका पाकर बच्चे को अगवा करके ले गई। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर तलाश शुरू की।
पुलिस ने राजस्थान के जयपुर में खाटू श्याम स्थित जगतपुरा से 7 माह के कार्तिक को बरामद कर लिया। साथ ही बच्चे का अपहरण करने वाली महिला दयावती पत्नी रामेश्वर लोधी को भी गिरफ्तार किया। दयावती और बच्चे को वापस पुलिस कंट्रोल रूम शिवपुरी लाए। बच्चे की पहचान करने पर मां आरती के सुपुर्द कर दिया। 31 अगस्त को आरोपी छोटू उर्फ सुनील लोधी को गिरफ्तार कर बाइक भी जब्त कर ली।
विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर महिला दयावती और युक्क छोटू उर्फ सुनील लोधी को सजा सुनाई है। बता दें कि मासूम की बरामदगी में तत्कालीन टीआई अनिल भद्वाज, एसआई प्रियंका पाराशर, अंशुल गुप्ता, एएसआई सुखदेव भगत आदि की अहम भूमिका रही।