पिछोर। 16 साल की किशोरी से अश्लील हरकत करने छेड़छाड़ कर परेशान करनेए बार.बार कॉल लगाकर उठाकर ले जाने व बदनाम करने की धमकी देने वाले आरोपी को कोर्ट ने 7 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है।
न्यायालय पिछोर अपर सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार गहलोत ने दुष्प्रेरण की धारा 305 में दोषी आशिक 21 साल पुत्र रामजीलाल निवासी मजरा नरियन ग्राम खिरकिट को 7 साल का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 6 माह का सश्रम कारावास अलग से भुगताना होगा।
अभियोजन के अनुसार पिता ने 3 सितंबर 2021 को अपनी 16 साल की बेटी की आत्महत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की तो पता चला कि आरोपी आशिक लोधी किशोरी से अश्लील हरकतें करता था। परेशान व छेड़छाड़ कर बार.बार कॉल करके उठाकर ले जाने और बदनाम करने की धमकी देता था। दुष्प्रेरण के चलते किशोरी ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में कोर्ट ने गवाहों को सुना और सबूतों के आधार पर 21 जुलाई 2025 को सजा सुनाई है।