शिवपुरी। कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम का उल्लंघन करने वाले 16 अधिकारियों और कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की है. तय समय-सीमा में सरकारी सेवाएं प्रदान न करने के आरोप में इन सभी पर कुल 33 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की जद में तहसीलदार, सीएमओ, पटवारी और बीईओ जैसे अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं.
तहसीलवार कार्रवाई का विवरण
शिवपुरी तहसील
नायब तहसीलदार प्रतिभा पांडे: सीमांकन सेवा में देरी के लिए ₹3,750 का जुर्माना.
खनियाधाना के नायब तहसीलदार रामनरेश आर्य, आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र में विलंब के लिए ₹3,000 का जुर्माना।
अछरौनी बीट के पटवारी गौरव पटेरिया: ₹1,500 का जुर्माना।
पिछोर तहसील
जुगीपुरा के पटवारी शैलेंद्र सिंह चंदेल: सीमांकन में देरी के लिए अधिकतम ₹5,000 का जुर्माना।
सतनवाड़ा तहसील
6 पटवारियों पर: कुल ₹2,250 का जुर्माना।
नगर परिषद रन्नौद
सीएमओ मयूर वाहरे: ₹250 का जुर्माना.
कोलारस
प्रभारी तहसीलदार सचिन भार्गव: ₹2,500 का जुर्माना.
बीईओ कोलारस राहुल भार्गव: "समाधान एक दिवस सेवा" में देरी के लिए ₹9,250 का जुर्माना.
बदरवास
प्रभारी तहसीलदार प्रदीप भार्गव: ₹2,250 का जुर्माना।
बीईओ बदरवास पीआर भगत: "समाधान एक दिवस सेवा" में देरी के लिए ₹1,250 का जुर्माना.
नगर परिषद पिछोर:
सीएमओ आनंद शर्मा: ₹2,000 का जुर्माना.