7 साल की मासूम का बलात्कार कर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा- Shivpuri News

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शिवपुरी।
न्यायालय विशेष (पॉक्सो) न्यायाधीश दिपाली शर्मा शिवपुरी ने सात साल की नाबालिग से बलात्कार कर हत्या के आरोपी उत्तम आदिवासी (30) पुत्र नारायण आदिवासी निवासी इमलिया थाना तेंदुआ को आजीवन कारावास (जिसका अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास है) के दंड एवं कुल 4 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

तेंदुआ थाना क्षेत्र में आने वाले गांव इमलिया में निवासरत 7 साल की मासूम 14 जनवरी की शाम से घर से गायब थी। बताया जा रहा है कि मासूम के परिजन पवा बसई मेले में गए थे,बालिका घर में अकेली थी। जब शाम को मासूम के माता पिता लौट कर आए तो उन्है अपनी बेटी में नही मिली।

परिजनो ने अपनी 7 साल की बेटी को काफी तलाश किया लेकिन वह नही मिली तो पुलिस को इस मामले की सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने मासूम की तलाश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि 15 जनवरी की शाम आरोपी की दादी ने गेंहू निकालने के लिए घर में बने कूप को खोला तो यह 7 साल की मासूम की लाश मिली।

पुलिस को इस घटनाक्रम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल की। बताया जा रहा है मासूम का रिश्ते में लगने वाला चाचा उत्तम पुत्र नारायण आदिवासी उम्र 35 साल ने इस मासूम के साथ बलात्कार किया और उसके बाद गला दबाकर हत्या कर में गेहूं रखने के कूप में लाश को छुपा दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 376,302 और पास्को एक्ट में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया में लेते हुए मामला न्यायालय में पेश किया।

न्यायालय में इस मामले की सुनवाई करते हुए 1 साल में इसका फैसला सुनाते हुए आरोपी को उत्तम आदिवासी को आजीवन कारावास (जिसका अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास है) की सजा सुनाते हुए 4 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
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