बदरवास। समीक्षा के दौरान जिला कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने अनुग्रह सहायता राशि का प्रकरण ऑनलाइन दर्ज करने की कार्यवाही कर ईपीओ जारी नहीं किए जाने पर जनपद पंचायत बदरवास के सहायक ग्रेड-तीन हरीबाबू श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
जारी आदेश के तहत ग्राम रन्नौद की शिकायतकर्ता श्रीमती मालती कुशवाह के पति की सामान्य मृत्यु होने के के कारण शासन निर्देशानुसार संबल योजना अंतर्गत पात्र होने के बावजूद भी प्रकरण ऑनलाइन दर्ज करने की कार्यवाही कर ईपीओ जारी नहीं कराया गया।
जिसके कारण पात्र हितग्राही को अनुग्रह सहायता राशि मिलने में अनावश्यक विलंब हुआ। उक्त कृत्य में लापरवाही परिलक्षित होने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत जनपद पंचायत बदरवास के सहायक ग्रेड तीन हरीबाबू श्रीवास्तव तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय पंचायत शिवपुरी नियत किया गया है। क्योंकि सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ हरी बाबू श्रीवास्तव 31 मार्च को सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं
गलती वरिष्ट अधिकारियों की कार्यवाही मुझपर
बदरवास जनपद पर सहायक ग्रेड 3 की कर्मचारी हरी बाबू श्रीवास्तव के द्वारा अपने निलंबन के बाद कहा जो कार्रवाई मुझ पर की गई है उसमें वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही है जो कि मेरे द्वारा प्रकरण बनाकर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों की ओर भेज दिया गया था लेकिन छोटा कर्मचारी होने के कारण यह कार्रवाई मुझ पर की गई हरीबाबू श्रीवास्तव,कर्मचारी सहायक ग्रेड 3 जनपद बदरवास
