शिवपुरी। कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह ने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सौंपे गए दायित्वों में रूचि न लेने, बगैर सूचना के अवकाश के कार्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण सहायक ग्रेड-तीन उपेन्द्र सिंह राजपूत को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
जारी आदेश के तहत उक्त कृत्य में लापरवाही परिलक्षित होने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के संगत उपनियमों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहायक ग्रेड-तीन उपेन्द्र सिंह राजपूत को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत शिवपुरी नियत किया गया है।