बडी खबर: पटवारी जगदीश श्रीवास्तव ने 3 करोड़ की शासकीय भूमि पत्नि के नाम कर दी, प्रशासन ने हटवाया कब्जा- Bairad News

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बैराड़। खबर जिले के बैराड क्षेत्र के भौराना गांव से आ रही है। जहां मोहना पोहरी रोड पर स्थिति एक शासकीय भूमि एक पटवारी के कब्जे को आज एसडीएम ने हटवा दिया है। उक्त पटवारी ने इस शासकीय जमींन को कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर अपनी पत्नि के नाम कर दिया था। इस मामले जिसपर से एसडीएम ने इस जमींन को पुन:शासकीय घोषित करते हुए इस पर जमें कब्जे को
हटबा दिया है।

जानकारी के अनुसार बैराड तहसील क्षेत्र के ग्राम भौराना गांव पदस्थ पटवारी जगदीश श्रीवास्तव ने 2009 में कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर लगभग 3 करोड की भूमि जो कि लगभग 10 हैक्टेयर थी। इस जमींन का जब पता किया तो सामने आया कि यह जमींन राजस्व रिकॉर्ड से चरनोई थी। जिसे तत्कालीन पटवारी ने अपनी पत्नि के नाम कर दिया।

इस मामले में आवेदक रघुवर पुत्र अंता बराही निवासी ग्राम पचीपुरा तहसील बैराड द्वारा तात्कालीन हल्का पटवारी जगदीश श्रीवास्तव द्वारा चरनोई भूमि सर्वे नं. 41 रकबा 8.44 हे. स्थित ग्राम भौराना तहसील बैराड के संबंध में प्रकरण क्रमांक 46 /अ-5/2008-09 के द्वारा कूट रचना करके रिकॉर्ड में बेश कीमति भूमि पर अपनी पत्नि का नाम इंद्राज करने हेतु शिकायत इस कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी।

जिसपर से राजस्व विभाग में यह प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में अनावेदकगणों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक री- 1/2021/701 दिनांक 10.12.2021 के द्वारा नोटिस जारी किया गया प्रकरण में अनावेदक , 3 समक्ष में उपस्थित होकर जबाव पेश किया गया एवं शेष अनावेदकगण अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण में आदेश पारित किया गया।

प्रकरण में हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन लिया गया। प्रकरण में हल्का पटवारी प्रतिवेदन अनुसार स्थित ग्राम भौराना के सर्वे क्रमांक 41 रकवा 8.44 हे0 अधिकार अभिलेख वर्ष 1987-88 में शासकीय चरनोई अंकित है इसी प्रकार सर्वे क्रमांक 45 रकवा 4.38 हे0 शासकीय का. का. तथा 91/515 रकवा 1.05 हे0 चमड़ा निकालने का स्थान शासकीय दर्ज है। सर्वे क्रमांक 41, 45, 91/515 का निर्माण बंदोबस्त पूर्व सर्वे नं0 38 से हुआ है।

सर्वे क्रमांक 45/6 रकवा 1.58 हे0 राजस्व अभिलेख अंकित है, किन्तु नक्शे में रकबा बरारी से 0.57 हे. रकबा आता है जिसकी पूर्ति हेतु सर्वे नं. 41 के 41/2 रकबा 1.01 हे. से पूर्ति होती है। तदानुसार तात्कालिन राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी द्वारा अक्श नक्शा एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा दिये गये प्रतिवेदन को स्वीकृत कर सूची(अ) एवं सूची (ब) प्रकरण क्रमांक 46/अ 5/2008-09 आदेश दिनांक 14.07.2009 में बन्दोबस्त भू-सुधार आदेश पारित किया गया है।

आज इस मामले में एसडीएम राजन नाडिया ने उक्त पटवारी पर कार्यवाही करते हुए सबसे पहले पटवारी के कब्जे से 3 करोड की शासकीय भूमि को मुक्त कराया। इसके साथ ही इस मामले में दोषी पटवारी पर अलग से कार्यवाही के लिए भी आदेशित किया गया है।

इनका कहना है
यह शासकीय जमींन थी। जिसे 2009 के आदेश का उल्लेख करते हुए किसी व्यक्ति विशेष के नाम कर अमल कर दिया गया था। इसमें हमने जानकारी जुटाई तो सामने आया कि हमारे यहां से ऐसा कोई आदेश जारी ही नहीं हुआ। यह जाली आदेश जारी करके इसे अमल किेया गया है। अब हम पता लगा रहे है कि उस समय यहां पटवारी जो पदस्थ था उसने इसमें अपने परिवार के लौगों के नाम पर यह जमींन कर दी। जानकारी सामने आने के बाद इस पटवारी और उसके परिजनों के खिलाफ हम एफआईआर दर्ज कराएगें। आज हमने इस जमींन को कब्जा मुक्त करा दिया है।
राजन नाडिया,एसडीएम पोहरी।