रिश्वतखोर पटवारी कैलाश जाटव को 5 साल की जेल, 12 हजार का जुर्माना

Bhopal Samachar
शिवपुरी। आज एक महत्वर्पू्ण मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने एक घूसखोर अधिकारी को दोशी करार देते हुए 5 साल की जेल और 12 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी हजारीलाल बैरवा ने की।

अभियोजन के अनुसार फरियादी शरीफ खान एवं उसके भाई रहीश खान ने ग्राम रन्नौद में भूमि क्रय की थी उक्त भूमि के नामांतरण हेतु फरियादी तथा उसके भाई ने नायब तहसीलदार टप्पा तहसील रन्नौद जिला शिवपुरी में भूमि के नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया,  उक्त आवेदन पर पटवारी रिपार्ट चाही गई जिसके लिए आवेदक द्वारा संबंधित हल्का 51 के पटवारी कैलाश जाटव से संपर्क किया।

संबंधित पटवारी ने नामांतरण के लिए 25000/- रू रिश्वत की मांग की गई। जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा लोकायुक्त पुलिस ग्वालियर में की गई। लोकायुक्त पुलिस ग्वालियर द्वारा उक्त  शिकायत पर से आवश्यक कार्यवाही कर कैलाश जाटव को 4000/-रू रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडा तथा आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय एडीजे शिवपुरी में पेश किया गया ।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2), 7

माननीय न्या‍यालय एडीजे प्रथम जिला शिवपुरी ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को को स्वीकार करते हुये आरोपी को दोषी पाते हुई भ्रष्टाचार निवारण अधिनिमय की धारा 7  में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू का जुर्माना एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2)  में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7000 रू का जुर्माना की सजा सुनाई । मामले में शासन की ओर से हजारी लाल बैरवा, अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई ।

मारपीट के मामले में 1-1 वर्ष का कठोर कारावास

एक और महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपीयों को एक एक साल की जेल की सजा सुनाई है। बताया गया है कि बीते दिनांक 22 जुलाई 2016 को फरियादी ने थाने पर इस बात कि रिपोर्ट की कि मेरा उक्त दिनांक को विष्णु परिहार से विवाद हो गया था।

इसी बात पर जब फरियादी रात 10 बजे ग्राम घमकन से अपने घर कॉलोनी जा रहा था तब जैसे ही पीडित आदिवासी मोहल्ला हैण्डपंप के पास पहॅुचा तो विष्णु, चुन्नू , गोलू, जगदीश ने फरियादी का रास्ता रोककर मां बहिन की गंदी गंदी गालिया दी । फरियादी ने जब गाली देने से मना किया तो आरोपी जगदीश ने कुल्हाडी की मॅूद से फरियादी की मारपीट तथा आरोपी गोलू, चुन्नू, एवं विष्णु ने लाठियों से एवं लात घूसो से मारपीट की वह चिल्लाया तो काला उर्फ विजेन्द्र एवं दिनेश ने फरियादी को बचाया।

उक्त‍ घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना सतनवाडा में की गई जिस पर पुलिस थाना सतनवाडा ने आईपीसी की विभिन्न  धाराओं के  तहत अपराध पंजीबद्ध चालान माननीय न्यायालय जेएमएफसी जिला शिवपुरी  के न्यायालय में प्रस्तुत किया।

माननीय न्यायालय जेएमएफसी जिला शिवपुरी ने आरोपी को दोषी पाते हुये, धारा 325 आईपीसी में आरोपी विष्णु , चुन्नूं, जगदीश , गोलू को 1-1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000 रू के जुर्माने से दण्डित किया । मामले में शासन की आरे से पैरवी सुषमा गोतम, एडीपीओ शिवपुरी द्वारा की गई। 
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