शिवपुरी। पोहरी मार्ग पर लेवल क्रॉसिंग क्रमांक 59-सी पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के कारण यातायात व्यवस्था में अस्थायी परिवर्तन किया गया है। पोहरी की ओर एप्रोच रोड पर आर.ई. वॉल की खुदाई का कार्य चल रहा है, जिससे मार्ग की चौड़ाई कम हो गई है। इस बदलाव के तहत, रैक के भारी वाहन 8 दिनों तक शहर के अंदर से गुजरेंगे।
लोक निर्माण विभाग, संभाग ग्वालियर ने प्रशासन को सूचित किया है कि भारी वाहनों की आवाजाही से कंपन के कारण मिट्टी धंसने का खतरा है। इससे मौके पर कार्यरत मजदूरों की सुरक्षा को जोखिम हो सकता है, साथ ही भारी लोडेड वाहनों के खुदाई स्थल में पलटने की आशंका भी बनी हुई है।
इस स्थिति को देखते हुए, पुलिस अधीक्षक शिवपुरी से राय ली गई। यातायात थाना प्रभारी और अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) शिवपुरी की अनुशंसा पर भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की सिफारिश की गई।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी ने आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, कल (11 जनवरी) से 18 जनवरी तक रैक के सभी भारी वाहन (खाली और लोडेड) शिवपुरी-पोहरी मार्ग पर प्रतिबंधित रहेंगे। इन वाहनों को शहर के अंदर से आवागमन की अनुमति दी गई है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश 18 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान यातायात व्यवस्था यातायात पुलिस की निगरानी में संचालित की जाएगी। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे अस्थायी यातायात परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।
लोक निर्माण विभाग, संभाग ग्वालियर ने प्रशासन को सूचित किया है कि भारी वाहनों की आवाजाही से कंपन के कारण मिट्टी धंसने का खतरा है। इससे मौके पर कार्यरत मजदूरों की सुरक्षा को जोखिम हो सकता है, साथ ही भारी लोडेड वाहनों के खुदाई स्थल में पलटने की आशंका भी बनी हुई है।
इस स्थिति को देखते हुए, पुलिस अधीक्षक शिवपुरी से राय ली गई। यातायात थाना प्रभारी और अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) शिवपुरी की अनुशंसा पर भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की सिफारिश की गई।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी ने आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, कल (11 जनवरी) से 18 जनवरी तक रैक के सभी भारी वाहन (खाली और लोडेड) शिवपुरी-पोहरी मार्ग पर प्रतिबंधित रहेंगे। इन वाहनों को शहर के अंदर से आवागमन की अनुमति दी गई है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश 18 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान यातायात व्यवस्था यातायात पुलिस की निगरानी में संचालित की जाएगी। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे अस्थायी यातायात परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।