छुरा लेकर घूमने वाले युवक को 1 साल की जेल | Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। आज न्यायालय ने दो अलग अलग महत्वपूर्ण मामलों में सुनवाई करते हुए आरोपीयों को सजा सुनाई है। पहला मामला दिनांक 15 जुलाई 2018 का है। जहां पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि राति किरार मुंडेरी रपटा पर एक व्यक्ति छुरा लिया वारदात की नीयत से खड़ा है। सूचना मिलते ही हरीसिंह एएसआई मय फोर्स के मौके पर पहुंचे तो आरोपी गजराज सिंह लोहे की धारदार छुरी लिए खड़ा था।

उसके कब्जे से उक्त हथियार जप्त कर आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)(बी) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर चालान कर न्यायालय जेएमएफसी जिला शिवपुरी के न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषी मानते हुए 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपय के जुर्माने से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से पैरवी प्रीति संत सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शिवपुरी द्वारा की गई।

दूसरा मामला दिनांक 25 दिसंबर 2017 को करीब 12 बजे गांव के रिंटी रावत के खेत पर फरियादी सुनील का बछड़ा चला गया था। रिंटी रावत उसका भाई मोहन रावत दोनों उसके बछड़े को मारते हुए भगा रहे थे जब बछड़ा रमेश प्रजापति के घर के पास आया तो रिंटी रावत ने कुल्हाड़ी बछड़े में मारी जिससे उसके दाहिने पैर में चोट आ गई थी। युवक यहीं तक नहीं रोका बछडे को कुल्हाडी से मारने के बाद उसने बछड़े के डंडे से पीटा।

उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना सिरसोद में की गई पुलिस थाना सिरसोद ने आईपीसी की धारा 429 के तहत तथा 11 (क) पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर  विवेचना उपरांत चालान न्यायालय जेएमएफसी जिला शिवपुरी के न्यायालय में पेश किया गया न्यायालय ने आरोपियों को दोषी मानते हुए दोनों आरोपियों को 1-1 वर्ष का सश्रम कठोर कारावास एवं 500-500 रूपए के जुर्माने से दंडित किया।