प्रवीण शुक्ला ने काले हिरण का शिकार किया था, 3 साल की जेल | khaniyadhana News

Bhopal Samachar
खनियाधाना। खबर जिले के खनियाधाना क्षेत्र के जेएमएफसी न्यायालय से आ रही है। जहां एक काले हिरण के शिकार के मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी को तीन साल की जेल और 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी हरिबहादुर सिंह मीना सहायक जिला लोक अभियोजक ने की।

अभियोजन के अनुसार 26 फरवरी 2012 को फरियादी वन विभाग के सहायक परिक्षेत्र अधिकारी खनियांधाना अंबिका प्रसाद पाठक को सूचना मिली कि एक मारूति बैन में जंगली जानवरों का शिकार किया जा रहा है। इस सूचना पर फोरेस्ट की टीम मौके पर पहुंची और जाकर देखा तो एक मारूति कार में एक युवक जंगली जानवर काले हिरण का शिकार कर अपने साथ ले जा रहा है।

जिसपर से वन विभाग की टीम ने रोककर गाडी की चैकिंग की तो गाडी में काले हिरण का कटा हुआ सिर रखा हुआ मिला। जिसपर से वन विभाग ने इस मामले में धारा 51 1 सहपठित धारा 9 वन्य प्राणी सरंक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज कर न्यायायल में पेश किया। जहां माननीय जेएमएफसी मुकेश सिंह चौहान ने मामले की सूनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए आरोपी को 3 साल की जेल और 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।