हाई कोर्ट की अवमानना के मामले में फंसी कलेक्टर ने 2 क्लर्क सस्पेंड किए

Bhopal Samachar

शिवपुरी। बैराड़ क्षेत्र में सरकारी स्कूल में पदस्थ शिक्षक राजेश बैरागी को भ्रष्टाचार के आरोप में साल 2014 में निलंबित किया था, जिसके खिलाफ शिक्षक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने कलेक्टर को मामले के निराकरण के निर्देश दिए थे, लेकिन मामले का निराकरण न होने पर न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया गया।

इस मामले में जहां कोर्ट ने बुधवार को कलेक्टर अनुग्रहा पी सहित डीईओ अजय कटियार व अन्य विभागीय अधिकारियों को तलब किया। वहीं कोर्ट के मामले में समय रहते अपेक्षित कार्रवाई न करने पर जिला शिक्षा विभाग के एकाउंटेंट वृंदावन शर्मा और कलेक्टर कार्यालय के बाबू बसंत पंवार को कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एकाउंटेंट वृन्दावन शर्मा को निलंबन अवधि में कार्यालय कलेक्ट्रेट में अटैच किया गया है।

बैराड़ में पदस्थ शिक्षक राजेश बैरागी को 2014 में भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया गया था। शिक्षक ने आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी, उसकी याचिका को निराकृत करते हुए हाईकोर्ट ने शिवपुरी कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने और कलेक्टर को इस अपील को जल्द से जल्द निराकरण के निर्देश दिए थे, लेकिन कलेक्टर के यहां ये लंबित पड़ा रहा।

इस पर बैरागी ने अवमानना याचिका दायर की। मामले में शिक्षा विभाग ने न्यायालयीन प्रकरण देखने वाले एकाउंटेंट वृन्दावन शर्मा व कलेक्टर कार्यालय के पंवार की लापरवाही सामने आई। कलेक्टर ने उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया।
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