मारपीट के आरोपीयों को 1-1 साल की जेल,देना होगा जुर्माना

Bhopal Samachar

पोहरी। आज एक मारपीट के मामले में माननीय न्यायाधीश निधि नीलेश श्रीवास्तव ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए तीन आरोपीयों को दोषी करार देते हुए 1 1 साल की जेल और 500 500 रूपए के जुर्माने से दंडिंत किया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ विशाल कावरा ने की।
 
न्यायालय पोहरी के जेएमएफसी न्यायालय में हुए महत्वपूर्ण निर्णय में मारपीट के आरोपी गण महेंद्र जाटव, राजेंद्र जाटव, राहुल जाटव निवासी ग्राम बैरजा अंतर्गत थाना बैराड़ को दोषी पाते हुए 1-1 वर्ष की कठोर कारावास एवं ₹500-₹500 की अर्थदंड से दंडित किया शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी विशाल काबरा ने की
दिनांक 03 अप्रेल 2016 को रात के 10 बजे फरियादी गप्पू सरकारी बोर पर पानी भरने गया था।

वहां पर अभियुक्त गण ने उसे पानी भरने से रोका तो इसी बात पर अभियुक्त गण ने उसे गालियां दी और उसे जान से मारने की धमकी दी एवं सरिया गप्पू के पैर में मारा फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना बैराड़ ने अपराध पंजीबद्ध कर चालन प्रस्तुत किया
न्यायालय ने उसके समक्ष आई एवं दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के बाद आरोपी गण महेंद्र जाटव, राजेंद्र जाटव, राहुल जाटव को दोषी पाते हुए 1 -1वर्ष के कठोर कारावास एवं 500- 500 के अर्थदंड से दंडित किया।


मारपीट के मामले में आरोपी को 1 साल की जेल 1500 का जुर्माना
26 08 2015 को रमेश सैनी अपने घर की छत पर अकेला सो रहा था तभी रात्रि करीब 1:00 बजे उसके घर के पास की दीवार पर चढ़कर उसका पड़ोसी दीपक छत पर आ गया और प्रार्थी से 1500 रुपए की मांग करने लगा और बोला रुपए नहीं दिए तो जान से खत्म कर दूंगा।

प्रार्थी के द्वारा रुपए देने की मना करने पर दीपक उसे मां बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगा प्रार्थी ने गाली नहीं देने के लिए बोला तो दीपक उसे लात घुसा से मारने लगा और छत पर रखा गुम्मा उसकी छाती पर मारकर  मूंदी चोट पहुंचाई थी प्रार्थी के चिल्लाने पर उसके पुत्र गढ़ आ गये जिन्हें देखकर अभियुक्त दीपक भागने लगा घटना की सूचना प्रार्थी रमेश द्वारा पुलिस थाना खनियाधाना को दी गई।

जिस पर अपराध क्रमांक 392/ 15 प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गई मौका नक्शा तैयार किए गए रिपोर्ट अंतर्गत धारा 456,294,327, 506 बी में लेख बद्ध की गई विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय खनियाधाना में पेश किया गया। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी दीपक को अंतर्गत धारा 457 भा द वि में 1 वर्ष की सजा एवं 250/- रूपये जुर्माना तथा धारा 327 भादवी में 1 वर्ष की सजा तथा 250/- रुपए जुर्माना के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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