छात्रवृत्ति के फार्म को लेकर हत्या के मामले में 10 लोगों को 10-10 साल की जेल,दो आरोपीयों की पहले हो चुकी है मौत

Bhopal Samachar

कोलारस। आज माननीय दिव्तीय अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धी मिश्रा ने गुरुवार को इंदार थाना अंतर्गत ग्राम डोंगरा में छात्रवृत्ति फार्म भरने के दौरान रुपए के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के 10 लोगों को हत्या सहित मारपीट के मामले में कारावास सहित अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन के अनुसार 1 जनवरी 2015 को इंदार थाना अंतर्गत ग्राम डोंगरा निवासी शिशुपाल कुशवाह अपनी दुकान पर छात्रवृत्ति के फार्म भर रहा था तभी वहां कैलाश कुशवाह भी फार्म भरवाने आया। फार्म भरवाने के बाद कैलाश कुशवाह और शिशुपाल के बीच रुपए के लेनदेन को लेकर झगड़ा हो गया। जिसके बाद गोपाल एवं शिवप्रताप, बृजेश, कैलाश, गजराज, लल्लीराम व रघुवीर ने शिशुपाल सहित उसको बचाने आए बहादुर, हरवीर व रामवती की मारपीट कर दी। इलाज के दौरान बहादुर की मौत हो गई।

पुलिस ने महेंद्र की शिकायत पर आरोपितों के खिलाफ हत्या सहित हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर विवेचना के उपरांत न्यायालय में पेश किया। इसी प्रकरण में दूसरी पक्ष की ओर से महेंद्र, िश्शुपाल, हरवीर, गिर्राज व बहादुर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई जिस पर पुलिस ने मारपीट की धारा में प्रकरण दर्ज किया।

न्यायालय में मामले की सुनवाई के उपरांत कैलाश, गजराज व बृजेश को 10-10 साल के कारावास व 10-10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। ललीराम, शिवप्रताप, रघुवीर व गोपाल को 3-3 साल के कारावास व 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। दूसरे प्रकरण में िशशुपाल, हरवीर व गिर्राज को 1-1 साल के कारावास व 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। उक्त मामले में सुनवाई के दौरान महेंद्र पुत्र बाबूलाल और बहादुर पुत्र किशनलाल केस के दौरान मौत हो गई।
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