Shivpuri News, उम्र का फासला बना प्रेमी की हत्या की वजह, प्रेमिका सहित 2 को आजीवन कारावास

Adhiraj Awasthi

शिवपुरी। शिवपुरी सिटी कोतवाली सीमा में 2 साल पूर्व हुए हत्या के मामले की सुनवाई में शिवपुरी न्यायालय में सुनवाई के दौरान 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं और दोनो पर पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह हत्या एक प्रेम प्रसंग के कारण हुई थी। इस हत्याकांड की मुख्य वजह इश्क मे प्रेमी और प्रेमिका की उम्र बड़ा फासला बना,इस कारण प्रेमिका ने शादी करने से मना कर दिया। इस कारण प्रेमी ने प्रेमिका को बदनाम करना शुरू कर दिया था और इससे आहत होकर प्रेमिका ने अपने मामा को बुलाकर सुनियोजित तरीके से अपने प्रेमी की हत्या करवा दी।

बीते 26 मई 2024 का हैं, जब शिवपुरी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बड़ौदी न्यू मुरम सड़क पर वासुदेव धाकड़ उम्र 42 साल का शव मिला था। वासुदेव रातौर निवासी था और माधव नगर में रह रहा था। उसके शरीर पर चाकू के कई घाव थे और गला भी रेता गया था। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच में सामने आया कि वासुदेव पिछले करीब पांच साल से माधव नगर में रह रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात 25 वर्षीय रामबाई धाकड़ से हुई, जो पढ़ाई और कोचिंग के लिए शहर में आई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गए थे। वासुदेव रामबाई से शादी करना चाहता था, लेकिन रामबाई उससे 17 साल बड़े वासुदेव से शादी करने को तैयार नहीं थी।

बदनामी से आहत होकर हत्या की साजिश रची
इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा। आरोप है कि वासुदेव ने रामबाई को बदनाम करना शुरू कर दिया था। इस बदनामी से आहत होकर रामबाई ने अपने मुंह बोले मामा रूप सिंह धाकड़ के साथ मिलकर वासुदेव की हत्या की साजिश रची।

हत्या की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के निर्देश पर तत्कालीन कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक रोहित दुबे के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने रामबाई और रूप सिंह को गिरफ्तार किया।

मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। उन्हें आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक धीरज जामदार ने प्रभावी पैरवी की।