शिवपुरी। शिवपुरी-पोहरी मार्ग पर रेलवे स्टेशन के समीप बन रहे ओवरब्रिज (ROB) के निर्माण कार्य में तेजी लाने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी ने एक आदेश जारी कर पोहरी मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन को 18 जनवरी 2026 तक के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है।
ब्रिज निर्माण के चलते लिया फैसला लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) संभाग ग्वालियर के प्रतिवेदन और पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा के बाद यह निर्णय लिया गया है। वर्तमान में लेवल क्रॉसिंग क्रमांक 59-सी पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण स्थल पर भारी मशीनों और सामग्री की आवाजाही के कारण सुरक्षा की दृष्टि से भारी वाहनों (रैक पॉइंट के ट्रक और लोडेड वाहन) को इस मार्ग से हटा दिया गया है।
शहर के भीतर से मिलेगा रास्ता आदेश के अनुसार, रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले रैक पॉइंट के भारी वाहनों (खाली एवं लोडेड दोनों) को अब शहर के भीतर निर्धारित मार्गों से निकलने की अनुमति दी गई है। यह व्यवस्था केवल 18 जनवरी तक के लिए प्रभावी रहेगी। ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे शहर के भीतर यातायात को इस प्रकार प्रबंधित करें कि आम जनता को असुविधा न हो।
कानूनी प्रावधानों के तहत आदेश कलेक्टर ने यह आदेश मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 और मध्य प्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
ब्रिज निर्माण के चलते लिया फैसला लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) संभाग ग्वालियर के प्रतिवेदन और पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा के बाद यह निर्णय लिया गया है। वर्तमान में लेवल क्रॉसिंग क्रमांक 59-सी पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण स्थल पर भारी मशीनों और सामग्री की आवाजाही के कारण सुरक्षा की दृष्टि से भारी वाहनों (रैक पॉइंट के ट्रक और लोडेड वाहन) को इस मार्ग से हटा दिया गया है।
शहर के भीतर से मिलेगा रास्ता आदेश के अनुसार, रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले रैक पॉइंट के भारी वाहनों (खाली एवं लोडेड दोनों) को अब शहर के भीतर निर्धारित मार्गों से निकलने की अनुमति दी गई है। यह व्यवस्था केवल 18 जनवरी तक के लिए प्रभावी रहेगी। ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे शहर के भीतर यातायात को इस प्रकार प्रबंधित करें कि आम जनता को असुविधा न हो।
कानूनी प्रावधानों के तहत आदेश कलेक्टर ने यह आदेश मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 और मध्य प्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।