करैरा। शिवपुरी जिले के करैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम दौनी में एक महिला के साथ उसके ही पड़ोसी ने उसके घर जाकर जड़े थप्पड़, साथ ही अभद्रता करते हुए गाली-गालौच करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी हैं।
गाली देने से मना किया तो जड़े थप्पड़
जानकारी के अनुसार ग्राम दौनी थाना करैरा की रहने वाली मालती जाटव उम्र 30 साल ने बताया कि 12 जनवरी 2026 की सुबह करीब 9 बजे वह अपने घर पर थी। तभी उनके घर के सामने रहने वाला सुनील जाटव उनकी देहरी पर आया और अकारण गंदी-गंदी गालियां देने लगा। जब मालती ने गाली देने का विरोध किया, तो आरोपी आक्रोशित हो गया और उसने महिला के दोनों गालों पर जोरदार चांटे जड़ दिए।
परिजनों को देख भाग निकला आरोपी
शोर सुनकर जब महिला के जेठ छोटे लाल और जेठानी फूलबती मौके पर पहुंचे, तो आरोपी सुनील जाटव वहां से भाग निकला। जाते-जाते उसने महिला को धमकी दी कि अगर आइंदा बोली तो जान से खत्म कर दूंगा। पीड़िता ने बताया कि इससे पहले शनिवार की शाम को भी आरोपी ने उसके साथ मारपीट की थी।
पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में की कार्रवाई पीड़िता अपने पति मजबूत सिंह के साथ सुनारी चौकी पहुंची, जहां से मामला असल कायमी हेतु करैरा थाने भेजा गया। पुलिस ने आरोपी सुनील जाटव के विरुद्ध धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 296 (ए) (अश्लील कृत्य या शब्द), और 351(3) (आपराधिक धमकी) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।
गाली देने से मना किया तो जड़े थप्पड़
जानकारी के अनुसार ग्राम दौनी थाना करैरा की रहने वाली मालती जाटव उम्र 30 साल ने बताया कि 12 जनवरी 2026 की सुबह करीब 9 बजे वह अपने घर पर थी। तभी उनके घर के सामने रहने वाला सुनील जाटव उनकी देहरी पर आया और अकारण गंदी-गंदी गालियां देने लगा। जब मालती ने गाली देने का विरोध किया, तो आरोपी आक्रोशित हो गया और उसने महिला के दोनों गालों पर जोरदार चांटे जड़ दिए।
परिजनों को देख भाग निकला आरोपी
शोर सुनकर जब महिला के जेठ छोटे लाल और जेठानी फूलबती मौके पर पहुंचे, तो आरोपी सुनील जाटव वहां से भाग निकला। जाते-जाते उसने महिला को धमकी दी कि अगर आइंदा बोली तो जान से खत्म कर दूंगा। पीड़िता ने बताया कि इससे पहले शनिवार की शाम को भी आरोपी ने उसके साथ मारपीट की थी।
पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में की कार्रवाई पीड़िता अपने पति मजबूत सिंह के साथ सुनारी चौकी पहुंची, जहां से मामला असल कायमी हेतु करैरा थाने भेजा गया। पुलिस ने आरोपी सुनील जाटव के विरुद्ध धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 296 (ए) (अश्लील कृत्य या शब्द), और 351(3) (आपराधिक धमकी) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।