Shivpuri News: पुलिस परिवार को सजा, जज बोले-रक्षक ही भक्षक बनेगा तो समाज का क्या होगा

Bhopal Samachar

शिवपुरी। दहेज में 10 लाख कैश व कार मांगने वाले एसआई पति, एएसआई जेठ, जिठानी, सास व दो देवरों को कोर्ट ने 2-2 साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय विकास विश्वकर्मा जेएमएफएसी पिछोर ने फैसले की टिप्पणी में लिखा है 'यदि रक्षक ही भक्षक का कार्य करेगा तो समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा।  

न्यायालय ने पीड़िता के पुलिस लाइन झाबुआ निवासी एसआई पति सुनील (37) पुत्र सुरेश जाटव, एएसआई जेठ प्रवीण (38) पुत्र सुरेश, देवर अजय (33), अमित उर्फ रवि (30), जेठानी रिचा (35) पत्नी प्रवीण और शुक्रा देवी (55) पत्नी सुरेश को सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार फरियादी विद्या ने रिपोर्ट दर्ज कराई उसकी 19 अप्रैल 2017 में पुलिस लाइन झाबुआ निवासी सुनील जाटव से शादी हुई। शादी के समय से पति, जेठ, दोनों देवर, सास, जेठानी कहते थे पिता से 10 लाख रुपए व कार लाएगी तभी घर में रह पाएगी।

पति अपनी सरकारी रिवाल्वर कनपटी पर लगाकर कहता था मार देगा या फिर वह खुद मर जाए। पिछोर थाना पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने बयान व साक्ष्यों के आधार पर मामले में फैसला सुनाया है।

पति, जेठ, देवर, जेठानी व सास को इन धाराओं में सजा

सुनील, रिचा, शुक्रा को भादंसं 498A में 2 साल, धारा 324 में 1 साल, धारा 323/34 में 6 माह, धारा 506 (2) में 1 साल और दहेज प्रतिषेध अधिनियम धारा 4 में 1 साल की सजा और संबंधित अर्थदंड। अर्थदंड न भरने पर अतिरिक्त कारावास भी तय। प्रवीण, अजय और अमित जाटव को 498A में 2 साल, धारा 324 में 1 साल और दहेज अधिनियम में 1 साल की सजा। आहत विद्या जाटव को अर्थदंड जमा होने पर 40 हजार रु. की राशि अपील अवधि बाद दी जाएगी।