शिवपुरी। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत प्रदेश सरकार शिवपुरी जिले के बुजुर्गों को तीर्थ कराने जा रही है। तीर्थ दर्शन योजना के तहत विशेष रेलगाड़ी 26 नवम्बर को पवित्र मां कामख्या तीर्थ कराने जायेगी। इसमें जिले के 279 बुजुर्गों को तीर्थ का अवसर मिलेगा। इसी तरह दूसरी विशेष रेलगाड़ी 4 जनवरी को द्वारिका – सोमनाथ तीर्थ कराने जायेगी। इसमें शिवपुरी जिले के 179 बुजुर्ग तीर्थ करने जायेंगे। मां कामाख्या तीर्थ जाने के इच्छुक बुजुर्ग 19 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह द्वारका – सोमनाथ तीर्थ के लिये 28 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने समस्त तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जिले की समस्त तहसील, जनपद पंचायत, नगरपालिका एवं नगर परिषद के कार्यालयों में शासकीय कार्य दिवसों में नियत दिनांक तक इच्छुक एवं पात्र आवेदकों के भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त किये जाकर उनकी पूर्ति उपरांत संबंधित कार्यालय में ही जमा किये जाकर प्राप्ति अभिस्वीकृति प्रदान की जाने की व्यवस्था करें।
योजना अंतर्गत आवेदक मप्र का मूल निवासी हो तथा आवेदक 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो (महिलाओं के संबंध में दो वर्ष की छूट) आयकर दाता न हो। यात्रा हेतु तीर्थ यात्री शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग से ग्रसित न हो। आवेदक द्वारा दी गई जानकारी में यदि यह पाया जाता है कि आवेदक/यात्री ने असत्य जानकारी देकर या तत्वों को छुपाकर आवेदन किया है, तो उसे किसी भी समय योजना के लाभों से वंचित किया जा सकता है।
आवेदक से नियत प्रक्रिया के तहत आवेदन दो प्रतियों में निर्धारित प्रपत्र में भरकर प्राप्त किया जाना होगा। आवेदन पत्र मात्र हिन्दी में ही भराया जाए। आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज का नवीनतम रंगीन फोटो निर्धारित स्थान पर चस्पा करना आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ साक्ष्य के लिए राशन कार्ड की प्रतिलिपि, ड्राइविंग लाइसेंस, विद्युत देयक, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड प्रतिलिपि दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है।
आवेदन पत्र जिस लिफाफे में प्राप्त किये जायें उस पर मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना वर्ष 2025-26 में ऊपर वर्णित स्थानों की यात्रा के लिए आवेदन अंकित किये गये आवेदन पत्र ही प्राप्त किये जावेंगे। यात्रियों का चयन उपलब्ध कोटे के अनुसार किया जाएगा। चयनित यात्री के न जाने की स्थिति में प्रतिक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जाएगा। योजना के नियम को वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
योजना अंतर्गत आवेदक मप्र का मूल निवासी हो तथा आवेदक 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो (महिलाओं के संबंध में दो वर्ष की छूट) आयकर दाता न हो। यात्रा हेतु तीर्थ यात्री शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग से ग्रसित न हो। आवेदक द्वारा दी गई जानकारी में यदि यह पाया जाता है कि आवेदक/यात्री ने असत्य जानकारी देकर या तत्वों को छुपाकर आवेदन किया है, तो उसे किसी भी समय योजना के लाभों से वंचित किया जा सकता है।
आवेदक से नियत प्रक्रिया के तहत आवेदन दो प्रतियों में निर्धारित प्रपत्र में भरकर प्राप्त किया जाना होगा। आवेदन पत्र मात्र हिन्दी में ही भराया जाए। आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज का नवीनतम रंगीन फोटो निर्धारित स्थान पर चस्पा करना आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ साक्ष्य के लिए राशन कार्ड की प्रतिलिपि, ड्राइविंग लाइसेंस, विद्युत देयक, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड प्रतिलिपि दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है।
आवेदन पत्र जिस लिफाफे में प्राप्त किये जायें उस पर मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना वर्ष 2025-26 में ऊपर वर्णित स्थानों की यात्रा के लिए आवेदन अंकित किये गये आवेदन पत्र ही प्राप्त किये जावेंगे। यात्रियों का चयन उपलब्ध कोटे के अनुसार किया जाएगा। चयनित यात्री के न जाने की स्थिति में प्रतिक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जाएगा। योजना के नियम को वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।