शिवपुरी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय में वृद्धि और कृषि उपज के उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु भावांतर भुगतान योजना वर्ष 2025 लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत सोयाबीन उत्पादक किसानों को भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और राज्य की मंडियों में प्राप्त विक्रय मूल्य के बीच के अंतर की राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी।
कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देशन में जिले में किसानों की सुविधा के लिए भावांतर योजना के अंतर्गत पंजीयन कार्य सुचारू रूप से जारी है। प्रारंभ में जिले में 14 पंजीयन केंद्र स्थापित किए गए थे, जिन्हें बढ़ाकर अब 21 केंद्र कर दिया गया है। इन केंद्रों में सेवा सहकारी संस्थाएं गढ़ी बरौद, शिवपुरी, बमरा, भटनावर, लुकवासा, कालीपहाड़ी, बदरवास, कुटवारा, पिछोर, मुहारीकलां, बैराड़, खतौरा, ऐचवाडा, बूढ़दा, दुलारा, झिरी, छर्च, पौहरी एवं विपणन सहकारी संस्था कोलारस, खनियाधाना एवं पोहरी शामिल हैं।
कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देशन में जिले में किसानों की सुविधा के लिए भावांतर योजना के अंतर्गत पंजीयन कार्य सुचारू रूप से जारी है। प्रारंभ में जिले में 14 पंजीयन केंद्र स्थापित किए गए थे, जिन्हें बढ़ाकर अब 21 केंद्र कर दिया गया है। इन केंद्रों में सेवा सहकारी संस्थाएं गढ़ी बरौद, शिवपुरी, बमरा, भटनावर, लुकवासा, कालीपहाड़ी, बदरवास, कुटवारा, पिछोर, मुहारीकलां, बैराड़, खतौरा, ऐचवाडा, बूढ़दा, दुलारा, झिरी, छर्च, पौहरी एवं विपणन सहकारी संस्था कोलारस, खनियाधाना एवं पोहरी शामिल हैं।
किसान भाई 17 अक्टूबर 2025 तक इन पंजीयन केंद्रों पर या फिर कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), एम.पी. ऑनलाइन तथा एम.पी. किसान एप के माध्यम से भी अपना पंजीयन कर सकते हैं। पंजीकृत किसान 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक अपनी सोयाबीन उपज को मंडियों में विक्रय कर सकेंगे। उपज विक्रय उपरांत 15 दिवस के भीतर भावांतर राशि सीधे किसानों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में जमा की जाएगी।