शिवपुरी की सेक्सवर्कर ने HC को बताया बजरिया में नाबालिग बच्चियो से देह व्यापार कराया जाता हैं

Bhopal Samachar

शिवपुरी। शिवपुरी शहर में देहात थाना सीमा में स्थित आजादी से पूर्व का रेडलाइट ऐरिया है। इस रेड लाइट में निवास करने वाली एक महिला ने मप्र हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका एडवोकेट ऋतु शर्मा के माध्यम से दायर की है। इस याचिका में  शिवपुरी रेड लाइट एरिया में निवास करने वाले 7 लोगों पर उसे और अन्य नाबालिग बच्चियों को जबरन देह व्यापार में धकेलने सहित मानव तस्करी के आरोप लगाए है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने इस विषय की गंभीरता को देखते हुए आई जी  ग्वालियर,शिवपुरी कलेक्टर,शिवपुरी एसपी सहित देहात थाना पुलिस को नोटिस जारी किए है।

मामले की सुनवाई 10 नवंबर वाले सप्ताह में होगी। हाई कोर्ट ने याचिका में लगाए गए आरोप के संबंध में जांच करने के लिए भी कहा है। याची की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जब वह मात्र 9 साल की थी, तब उसे वैश्यावृत्ति में धकेल दिया गया। जैसे-तैसे वह इस दलदल से बाहर निकली और बेंगलुरु में जाकर काम करने लगी। लोगों के घरों में काम कर उसने कुछ पैसे कमाए और उससे कुछ सोना खरीदा था और इसके अतिरिक्त शिवपुरी में एक मकान भी लिया था,2023 में इन आरोपियों ने उसका पता लगा लिया और धमकाकर उसे वापस बुलाया। ना केवल उसका सोना, बल्कि उसका मकान भी हड़प लिया।

शिवपुरी के रेड लाइट एरिया बजरिया मोहल्ला में निवास करने वाले मीना घनाबत पत्नी श्री ओंकार घनावत, आयु 55 वर्ष,गुढी धनावत पत्नी श्री वीरेन्द्र धनावत, आयु 50 वर्ष,10. तनुजा धनावत पुत्री श्री ओंकार धनावत, आयु 42 वर्ष,वर्षा धनावत पुत्री श्री ओंकार धनावत, आयु 35 वर्ष, पपेन्द्र धनावत पुत्र श्री ओंकार धनावत, आयु 40 वर्ष,पवन धनावत पुत्र श्री ओंकार घनावत, आयु 41 वर्ष और अविनाश धनावत पुत्र श्री वीरेन्द्र धनावत ने इसका मकान और जेवरात छिन लिया। याची का कहना है कि उससे जबरिया देह व्यापार कराया गया है। वह बार बार इस दलदल से निकल कर जीना चाहती थी लेकिन यह लोग बार बार उसे पकड़ लेते और उससे देह व्यापार कराते थे।

याची का कहना है कि शिवपुरी के बजरिया मोहल्ला में नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण होता है उनसे जबरन देह व्यापार कराया जाता है यह लोग मानव तस्करी भी करते है। इससे पूर्व उसने आरोपियों के संबंध में आईजी, डीआईजी ग्वालियर रेंज के साथ ही एसपी शिवपुरी, थाना प्रभारी देहात व राष्ट्रीय महिला आयोग सहित अन्य से शिकायत की  थी,लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।  

हाईकोर्ट ग्वालियर ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए म०प्र० शासन द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, वल्लभ भवन भोपाल म०प्र०,पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर जोन ग्वालियर ग०प्र०,पुलिस उप महानिरीक्षक ग्वालियर जोन ग्वालियर म०प्र०,कलेक्टर शिवपुरी, जिला- शिवपुरी म०प्र०,राष्ट्रीय महिला आयोग (एन.सी.डब्ल्यू), राज्य महिला आयोग, नई दिल्‍ली,पुलिस अधीक्षक शिवपुरी, जिला शिवपुरी ग०प्र० और थाना प्रभारी, पुलिस थाना देहात, जिला- शिवपुरी को नोटिस जारी कर दिए है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 नवंबर को की जाऐगी।