पत्नी के चरित्र पर संदेह,कुल्हाड़ी से काटकर हत्या-आजीवन कारावास की सजा - Shivpuri News

Bhopal Samachar

शिवपुरी। जिला कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ने एक जघन्य हत्याकांड में आरोपी को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में आरोपी पति ने चरित्र संदेह पर पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। मामले में पीड़ित पक्ष से पैरवी एडीपीओ शिवकांत कुलश्रेष्ठ ने की।

अभियोजन के मुताबिक 11 अप्रैल 2023 को रमेश पुत्र रतनू आदिवासी निवासी शिकारीपुरा ग्राम गोपालपुर ने देहात थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि महल सराय निवासी उसके दामाद छोटू उर्फ धर्म सिंह पुत्र महेश आदिवासी ने रात के समय अपनी पत्नी कलावती पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और उसकी हत्या कर फरार हो गया। पति छोटू कई महीनों से अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था।

इसी फेर में आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत कोर्ट में चालान पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की सुनवाई कर आरोपी पति छोटू आदिवासी को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।