विवेकानंद की 7 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ करने वाले दिलशान को जेल की सजा

Bhopal Samachar

शिवपुरी। शिवपुरी के विशेष न्यायालय ने आज एक 7 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ करने के पास्को एक्ट की सुनवाई मे फैसला सुनाते हुए आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इस मामले की त्वरित सुनवाई की और 7 माह मे इस केस की सुनवाई करते हुए इस पर फैसला कर दिया।

बीते 10 फरवरी 2025 को सिटी कोतवाली शिवपुरी में अज्ञात आरोपी के खिलाफ विवेकानंद में रहने वाली एक 7 साल की मासूम के साथ छेडछाड करने का मामला  फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली पर अप.क्र. 92/25 धारा 75 बीएनएस 9/10 पोस्को एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

 विवेकानंद कॉलोनी मे रहने वाली 7 साल की मासूम बालिका एक दुकान पर चिप्स लेने गई थी और जब वह घर लौट रही थी, तभी एक गली में खड़े एक युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की। बालिका वहां से खुद को बचाकर भागते हुए घर पहुंची,और घर जाकर डरते हुए पूरा घटनाक्रम परिजनों को बताया था। इधर घटना को अंजाम देकर युवक वहां से चला गया। यह पूरी घटना एक 3 मिनट 13 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। इसमें आरोपी युवक कॉलोनी में घूमता हुआ बालिका के साथ छेड़छाड़ करता नजर आ रहा है।

पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की ओर कॉलोनी में लगे सीसीटीवी फुटेज के चैक करते हुए अज्ञात संदिग्ध आरोपी की पहचान दिलशाद खान पुत्र बाबू खान उम्र 24 साल नि0 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने शंकरपुर झींगुरा के रूप में हुई। पुलिस ने दिलशाद खान को 12 फरवरी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया जहां से आरोपी को जेल भेजने की कार्यवाही की ।

वही इस मामले की सुनवाई मे शिवपुरी में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी दिलशाद खान पर आरोपी सिद्ध करते हुए आरोपी को दण्डादेश देते हुये धारा 74 बीएनएस के अंतर्गत 02 वर्ष के कठिन कारावास व 1000 रु. का अर्थदंड एवं धारा 9 (ड)/10 पोस्को एक्ट के तहत 05 वर्ष के कठिन कारावास व 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया उक्त प्रकरण की कुशल विवेचना उनि० सुमित शर्मा द्वारा की गयी एवं कोर्ट मोहर्रिर आर0 329 हेमराज द्वारा साक्षियो को माननीय न्यायालय में नियत समय पर उपस्थित कराया गया।