शिवपुरी। शिवपुरी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में हुए 80 करोड़ रुपये के घोटाले में अब तक किसी से वसूली नहीं हुई। उच्च न्यायालय ने वसूली पर फिलहाल रोक लगाई है। बैंक के चपरासी राकेश पाराशर के साथ मिलकर 14 लोगों ने कोलारस ब्रांच में पदस्थ रहते हुए घोटाले को अंजाम दिया था।
शिवपुरी से भाजपा विधायक देवेंद्र कुमार जैन ने विधानसभा में प्रश्न लगाकर सहकारिता मंत्री से बैंक में हुए घोटाले पर अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। इसके लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि प्रकरण में कलेक्टर शिवपुरी द्वारा तहसीलदार कोलारस व शिवपुरी के माध्यम से आरआरसी जारी कर अचल संपत्ति की वसूली की जाना है। दोषियों की संपत्ति की नीलामी के लिए जानकारी भी जारी कराई है। उच्च न्यायालय ग्वालियर में दायर याचिकाओं में स्थगन प्रदान किया गया है इसलिए नीलामी स्थगित है।
बता दें कि सहकारी बैंक के चपरासी राकेश पाराशर के साथ मिलकर कुल 14 लोगों ने कोलारस ब्रांच में पदस्थ रहते हुए 80 करोड़ रुपए का गबन किया था। इस मामले में पुलिस ने सहकारिता उपायुक्त की शिकायत पर जनवरी 2022 में 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। जिसमें से मास्टर माइंड चपरासी राकेश पाराशर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद अन्य भी आरोपित गिरफ्तार हुए।