शिवपुरी। जिला कोर्ट के मजिस्ट्रेट कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया ने सड़क दुर्घटना के एक मामले में दावा याचिका को स्वीकारते हुए पीड़ित पक्ष को 256605 रुपए छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत याचिका दायर की, जिसमें सात अक्टूबर 2023 को हुई एक मोटर दुर्घटना में उसे लगी चोटों के एवज में मुआवजा मांगा था।
याचिकाकर्ता रामनिवास कुशवाह उर्फ बंटी निवासी कोलारस पेशे से किसान है। वह सात अक्टूबर 2023 को अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने खेत की ओर जा रहा था। तभी एक तेज रतार ऑटो लोडिंग वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक रामनिवास की बाइक में टक्कर मार दी। घटना में रामनिवास को दाहिने हाथ, पैर और घुटने में फ्रैक्चर हुआ था।
इस मामले में रामनिवास ने मुआवजा के लिए कोर्ट में केस लगाया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 2 लाख 56 हजार 805 रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए है। मामले में पैरवी अजहर उद्दीन काजी, राशिद जाफरी, सुशील बंस्कर आदि ने की। यह फैसला ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी कौशलेंद्र सिंह भदौरिया ने पारित किया।