शिवपुरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक ग्रामीण की पीट-पीट कर हत्या करने वाले युवक को उम्र कैद एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक धीरज जामदार ने की।
अभियोजन के अनुसार बदरवास थाना अंतर्गत ग्राम सेसई खुर्द निवासी रेखा कुशवाह ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई कि आरोपित रानू पुत्र भानु प्रताप यादव उम्र 40 साल 9 सितम्बर 2023 को उसके पति धर्मवीर कुशवाह को खेत से उड़द की फसल निकलवाने के लिए ले गया था। वहां शराब पीते समय दोनों के बीच झगड़ा हो गया।
झगड़े की आवाज सुनकर जब वह रानू यादव के यहां पहुंची तो देखा कि रानू यादव उसके पति को लाठियों से पीट रहा था। बाद में उसके ससुर जगदीश कुशवाह व बृजेश कुशवाह ने बीच बचाव किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 323, 324, 294, 506 आईपीसी के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया।
इधर घायल धर्मवीर कुशवाह को उपचार के लिए बदरवास स्वास्थ्य केंद्र भर्ती करवाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान धर्मवीर कुशवाह की मौत हो गई। इस पर पुलिस ने विवेचना के दौरान पीएम रिपोर्ट के आधार पर धारा 302 इजाफा कर केस डायरी सुनवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत की। न्यायालय में मामले में प्रस्तुत तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत आरोपित को उम्रकैद एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।