SHIVPURI NEWS - शिवम पवैया ने किया शादी का झांसा देकर महिनो बलात्कार, स्टेशन पर छोड भागा

Bhopal Samachar

शिवपुरी। खबर शिवपुरी जिले के सतनवाड़ा थाना क्षेत्र की हैं जहां गांव के ही रहने वाले एक युवक ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर बलात्कार कर दिया बताया जा रहा हैं कि दोनों में दोस्ती हुई और फिर एक दिन युवक नाबालिग के घर पहुंच गया उस समय नाबालिग के घर पर कोई नहीं था तो उसने उसका रेप कर दिया।

वहीं नाबालिग ने कहा कि यह गलत हैं तो उसने कहा कि मैं तुझसे शादी कर लूंगा। इसके बाद कई बार युवक नाबालिग का बलात्कार करता रहा। जिसके बाद एक दिन वह नाबालिग को शादी के बहाने ग्वालियर ले गया और वहां के बस स्टैंड पर छोड़कर फरार हो गया।

नाबालिग को पुलिस उसके घर छोड़कर आई थी जिसके बाद नाबालिग ने इसकी शिकायत पुलिस थाना सतवाड़ा में की पुलिस ने प्रथम दृष्टया जुर्म धारा 376(2n),366,450,506 भा.द.वि., 5 एल, 6 पक्सो एक्ट, 3 (1) (w) (i), 3(2) (v) एससीएसटी एक्ट का पाया जाने से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

जानकारी के अनुसार निवासी ग्राम धमकन थाना सतनवाड़ा शिवपुरी की रहने वाली नाबालिग ने बताया कि मेरे गांव के शिवम पवैया से मेरी दोस्ती थी। जिससे मेरी बातचीत होती रहती थी। फिर एक दिन 18 फरवरी 2024 को करीबन रात के 11 बजे मैं अपने घर पर थी। तब मेरे शिवम पवैया मेरे घर पर आया और मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम किया। मैने कहा कि मैं अपने पापा को बताऊगी तो वह मुझसे बोला कि तुम किसी को यह बात मत बताना नहीं तो मैं तुझे बदनाम कर दूंगा और जान से मार दूंगा।

मैंने डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताया। फिर उसके बाद मैं जब भी घर पर अकेली रहती तो शिवम पवैया मेरे घर पर आता और मेरे साथ गलत काम करता था। मैं मना करती तो मेरे से कहता था। कि मैं तेरे से शादी कर लूंगा। इस प्रकार शादी का झांसा देकर कई बार मेरे साथ गलत काम किया। 28 अक्टूबर 2024 को शिवम पवैया मुझे शादी का झांसा देकर मुझे ग्वालियर ले गया था। और मुझे ग्वालियर बस स्टैंड पर छोड़कर भाग गया।

ग्वालियर से मुझे पुलिस अपने साथ लेकर आयी थी। उस समय मैने शिवम पवैया के डर के कारण अपने साथ घटित हुई घटना के संबंध में किसी को कुछ नहीं बताया। यह कि शिवम पवैया यह भली भाती जानता है। कि मैं अनुसूचित जाति की हूं। फिर भी उसने मुझे शादी का झासा देकर मेरे साथ बलात्कार कर लगातार शारीरिक शोषण किया है।

जिसके बाद मैंने यह पूरी घटना अपने घरवालों को बताई और फिर मैं सतनवाड़ा थाना पहुंची और उसके खिलाफ मैंने शिकायत दर्ज करवाई पुलिस ने प्रथम दृष्टया जुर्म धारा 376(2n),ाा366,450,506 भा.द.वि., 5 एल, 6 पक्सो एक्ट, 3 (1) (w) (i), 3(2) (v) एससीएसटी  का  प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।