SHIVPURI NEWS - नगर पालिका की सीमा में भारी वाहनों का प्रवेश बंद, कलेक्टर के आदेश

Bhopal Samachar

शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण शिवपुरी शहर के नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत यातायात व्यवस्था को बनाए रखने तथा आमजन की सुविधा व सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारी वाहनों का प्रवेश प्रातः 07 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है।

शहर की थीम रोड़ एवं पुराना बायपास जो शहर के बीचों-बीच है, इस मार्ग पर काफी संख्या में मैरिज गार्डन संचालित हैं। इनमें शादी समारोह होने पर रात्रि में काफी समय तक यातायात का दवाब रहता है। उक्त मार्ग पर काफी संख्या में अन्य प्रतिष्ठान भी संचालित होने से काफी व्यस्तम मार्ग है। शहर के नागरिकों को सुगम यातायात व्यवस्था एवं सड़क दुर्घटनाओं की आशंका तथा अत्यधिक यातायात दवाव को दृष्टिगत रखते हुये नगर पालिका सीमा क्षेत्रांतर्गत भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। शिवपुरी शहर के संपूर्ण नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत भीड़-भाड़ वाले समय में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है।

यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं मोटर यान अधिनियम 2005 के अंतर्गत तथा अन्य ससंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।