बामौरकला। खनियाधाना जनपद की बामौरकलां पंचायत में 6 लोगों को खुले में शौच करना भारी पड़ा है। बामोर कला पंचायत ने लोटा पार्टी करने पर नोटिस जारी किए है। इन नोटिस में 500 रुपए का जुर्माना वसूलने के आदेश पंचायत सेक्रेटरी ने किए है। वह अभी पंचायत वासियों से खुले में शौच नहीं करने की चेतावनी भी जारी है।
जानकारी के अनुसार बामौकरला पंचायत के सचिव कैलाश रजक,कन्हैया रजक,जमुना सैन,सट्टू रजक,कल्लू कुशवाह,ज्ञान कुशवाह,पूरन रजक,नीरज रजक,अमान कुशवाह,सियाराम रजक और धनीराम रजक को नोटिस जारी किए है नोटिस में लिखा गया है के नोट्स के जरिये आपको सूचित किया जाता है कि आपको खुले में शौच अथवा कचरा फैलाते हुए पाया गया है। मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत नियम 1999 के तहत 5 मार्च 1999 को शासन ने मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम में नियम बनाया है उक्त नियम में उल्लेख है कि एक दिन में 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा एवं 6 माह की जेल हो सकती है। खुले में शौच करने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, बच्चों पर सीधा असर पड़ता है एवं डायरिया और जल जनित रोग, बोनापन, कुपोषण जैसी बीमारियां फैलती है।
अतः खुले में शौच एवं कचरा फैलाने पर एक दिन में 500 रुपये जुर्माना एवं 6 माह की जेल हो सकती है,कुल मिलाकर स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा और पंचायत में स्वच्छता को लेकर सचिव और सरपंच जागरूक है।