SHIVPURI NEWS - प्राइवेट स्कूलों में ​फीस वृद्धि के लिए कमेटी से एनओसी लेनी होगी,अधिनियम 2017 लागू

Bhopal Samachar

शिवपुरी। निजी स्कूल संचालकों द्वारा स्कूलों की फीस की जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जानी है। सभी एक सप्ताह में जानकारी दर्ज करें। इसके अलावा स्कूलों में उपयोग में लाई जा रही किताबें और अन्य जानकारी भी देना है। यह निर्देश शनिवार को आयोजित बैठक में सभी निजी स्कूल संचालकों को दिए गए हैं।

कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने निर्देश देते हुए कहा कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे स्कूल फीस तथा अन्य विषयों की जानकारी पोर्टल पर आगामी 8 जून तक अपलोड कर दें। शासन द्वारा 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर निजी स्कूलों में अनियमितताओं को चिन्हांकित करने के निर्देश दिये गये हैं।

विद्यालयों द्वारा फर्जी व डुप्लीकेट ISBN पाठ्य-पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। अभियान में अनियमितता चिन्हित होने पर संबंधित प्रकाशक एवं बुक सेलर्स के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी समर सिंह राठौर ने बताया कि इसके लिए पोर्टल बनाया गया है। जिस पर सभी को निर्धारित समय में सभी जानकारी भरनी है। बैठक में पोर्टल की प्रक्रिया की तकनीकी जानकारी दी गई। स्कूल द्वारा पिछले सत्र को किताबें और इस सत्र में कौन सी किताबें पढ़ाई जा रही है यह जानकारी भी देना होगी। किस स्कूल द्वारा फीस में वृद्धि की गई है। फीस में 10% तक वृद्धि की जाती है जिस पर जिला प्रशासन की समिति द्वारा निर्णय ले सकते हैं।

समस्त निजी स्कूलों को स्कूल परिसर कितने एरिया में है। पार्किंग आदि की जानकारी भी देना है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में निजी विद्यालयों द्वारा फीस में वृद्धि एवं इसके संग्रहण तथा इससे जुड़े अन्य विषयों को रेगुलेट करने के लिये म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम-2017 बनाया गया है।

अधिनियम के अधीन म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम-2020 में प्रावधानित किया गया है कि राज्य सरकार निजी विद्यालयों की फीस व अन्य विषयों पर निर्णय लेकर फीस विनियमन कर सकेगी। बैठक में जिला पंचायत सीईओ उमराव मरावी, डीपीसी विवेक श्रीवास्तव, डीपीओ महिला बाल विकास देवेंद्र सुंदरियाल सहित अन्य अधिकारी और निजी स्कूलों के संचालक और प्राचार्य उपस्थित रहे।