शिवपुरी। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेश अनुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता के निर्देशानुसार तथा जिला न्यायाधीश अर्चना सिंह के मार्गदर्शन में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बालकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार एवं उससे संबंधित कानून के विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।
उक्त कार्यक्रम आज बस स्टैंड शिवपुरी पर नुक्कड़ नाटक में पैरा लीगल वालंटियर गोपाल राठौर, अमन बेडिया, कृष्णकांत नामदेव, ललित शर्मा, कपिल धाकड़, नीरू रावत, मिथुन विनायक एवं नंदकिशोर के द्वारा दिया गया।
कार्यक्रम में कैसे अबोध बालकों के साथ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अपराधों को अंजाम देते हैं जिसके परिणाम स्वरुप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पैरालीगल वालंटियर योजना अंतर्गत ऐसे विवश और लाचार माता-पिता जो कि अपने घर परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान को बनाए रखने की उद्देश्य से ना तो पुलिस थाने रिपोर्ट करने जाते हैं और शिक्षा, धन के अभाव में ना ही न्यायालय पहुंच पाते हैं।
परलीगल वालंटियर ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संदेश दिया कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति जिसके साथ लैंगिक अपराध हुआ है वह विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करते हुए अपनी और अपने परिवार की पहचान छुपाने के साथ-साथ सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान बरकरार रखते हुए शीघ्र विचरण की प्रक्रिया हेतु गठित विशेष न्यायालय के माध्यम से पीड़ित शीघ्र एवं निशुल्क न्याय प्राप्त कर सकते हैं।