SHIVPURI NEWS- सुरेश आदिवासी हत्यारा घोषित, उम्र कैद की सजा, घर में घुसकर गला घोट दिया था

Bhopal Samachar
शिवपुरी। सेशन न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने गला दबाकर युवक की हत्या करने वाले को आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक धीरज जामदार ने की।

अभियोजन के मुताबिक 18 मार्च 2022 को होली के त्योहार के दिन टोंगरा गांव की आदिवासी बस्ती में होली का त्योहार मनाया जा रहा था। इसी दौरान गांव के फूल सिंह और अभियुक्त सुरेश आदिवासी ने शराब पी ली थी। दोपहर के समय फूलसिंह और उसका बेटा सोनू अपने घर लौट आए। फूलसिंह आंगन में खटिया पर लेटा हुआ था। इसी दौरान अभियुक्त सुरेश, फूल सिंह के घर पहुंच गया था। सुरेश ने फूलसिंह से पूर्व में उधार दिए 500 रुपए वापस मांगे थे लेकिन फूलसिंह व उसकी पत्नी से कमलेश को पैसे देने से मना कर दिया था।

इसी बात से नाराज सुरेश ने फूलसिंह की झूमाझटकी करते हुए फूल सिंह का गला दबा कर वहां से भाग गया। फूल सिंह को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने प्रकरण में आरोपित सुरेश आदिवासी के खिलाफ हत्या का प्रकरण कायम कर विवेचना उपरांत सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोपित सुरेश आदिवासी को सश्रम आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।