Shivpuri News- इंजीनियर की जमीन का मुआवजा देने SDM की कार कुर्क, सिंचित का असिंचित कर दिया

Bhopal Samachar
शिवपुरी। न्यायालय ने इंजीनियर के खेत का मुआवजा दिलवाने के लिए एसडीएम की कार कुर्क करवाई है। जब तक कि किसान का मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक यह कार कुर्क रहेगी। इंजीनियर का कहना है कि एसडीएम ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वह विभाग को पत्र लिखकर उनका बकाया मुआवजा जल्द ही अदा करवाएंगे।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2014-15 में ककेटो डैम के निर्माण के समय तत्कालीन एसडीएम पोहरी ने जल संसाधन विभाग में पदस्थ इंजीनियर संत चरण धाकड़ की नदी किनारे की सिंचित जमीन को असिंचित दर्शाकर उन्हें मुआवजा राशि का भुगतान किया।

इस मामले में संतचरण धाकड़ ने पहले प्रशासनिक स्तर पर सिंचित जमीन के मुआवजे की मांग की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई की गई तोए संतचरण धाकड़ ने सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर उचित मुआवजे की मांग कि कोर्ट ने संत चरण की जमीन को सिंचित माना और एसडीएम को किसान संतचरण धाकड़ को 274145 मुआवजा राशि अदा करने का आदेश दिया।

 एसडीएम पोहरी ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, जिसके चलते वाद में कोर्ट ने एसडीएम ऑफिस की संपत्ति की कुर्की कर मुआवजा अदा करने का आदेश जारी किया। इसी आदेश के क्रम में बुधवार को एसडीएम पोहरी की कार की कुर्की की गई। उक्त कार एसडीएम के ड्राइवर की सुपुर्दगी में दी गई है।

यह कार उस समय तक कुर्क रहेगी जब तक कि किसान का मुआवजा का भुगतान नहीं कर दिया जाता। कुर्की के दौरान कुर्की पंचनामा भी बनाया गया। 

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