स्मैक विक्रय करने वाले तीन आरोपियों को 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास- Shivpuri News

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शिवपुरी।
विशेष न्यायाधीश रामविलास गुप्ता ने अपने NDPS एक्ट के मामले में तीन आरोपियों को चार.चार वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5.5 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है जुर्माना अदा न करने पर दो.दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित होना पड़ेगा।

जानकारी के अनुसार आरोपी शक्ति राजपूत पुत्र बजरंग सिंह निवासी जोलवा तहसील खानपुर जिला झालावार राजस्थान, भैरू सिंह पुत्र जगमोहन सिंह भाटी उम्र 40 वर्ष रामपुरिया जागीर थाना भंवरगढ़ जिला वांराए गिरिराज पुत्र भेरूलाल धाकड़ निवासी मंडला विजौरा थाना अटरू बारां राजस्थान, 28 नवम्बर 2017 को 22ः35 बजे मुखबिर की सूचना पर एक सफेद रंग की कार क्रमांक आरजे 20 यूए 5951 में अवैध रूप से स्मैक रखकर झांसी की तरफ से दिनारा शिवपुरी जाने वाले थे तभी आरटीओ बैरियर के पास प्रतिक्षालय के सामने पुलिस के द्वारा चेकिंग करते समय पकड़ लिया गया। जब इसकी तलाशी ली तो 100 ग्राम स्मैक इनकी स्कॉर्पियो वाहन से जब्त की।
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