चेक बाउंस अपील में श्रीराम फायनेंस की अपील निरस्त पढिए क्या है मामला- Shivpuri News

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शिवपुरी।
न्यायालय विवेक शर्मा तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी ने श्रीराम फाइनेंस कंपनी की अपील को निरस्त कर दिया है। अधीनस्थ कोर्ट के फैसला को यथावत रखा है। मामले में ग्राहक की ओर से पैरवी एडवोकेट उत्कर्ष दुबे ने की।

अभियोजन के मुताबिक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी की तरफ से 18 अगस्त 2021 को पारित आदेश में तृतीय अपर सत्र न्यायालय में अपील की थी। जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंशुल मंगल निगम ने 18 अगस्त 2021 को पारित आदेश में सुखविंदर कौर को दोषमुक्त करार दिया था। यह अपील फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर विवेक खंडेलवाल ने की थी।

दरअसल सुखविंदर कौर पत्नी गुरुप्रीत सिंह ढिल्लन निवासी बांसखेड़ी शिवपुरी ने 22 सितंबर 2010 को टाटा वाहन एमपी 33 एच 1192 को 19.20 लाख रु. में फाइनेंस कराया था। अन्य चार्जेज वीएलसी लोन राशि 37854 रुपए सहित वापस अदा करनी थी ।

कंपनी का 2108158 रु. दिसंबर 2015 तक बकाया चल रहा था। आंशिक किश्त की अदायगी 9 दिसंबर 2015 को चेक से 2 लाख कर दी। 17 दिसंबर को चेक बाउंस हो गया। कंपनी द्वारा कोर्ट में धारा 138 के तहत दायर प्रकरण में शाखा प्रबंधक ऋण अनुबंध की जानकारी नहीं दे पाया।

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