वैध कनेक्शन के बावजूद लगाये बिजली चोरी के केस: न्यायालय ने किया बरी- Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम) जिला शिवपुरी ने पिछले दिनों 2 मामलों में निर्णय सुनाते हुए आरोपियों को बरी कर दिया। खास बात यह है कि दोनों निर्णयों में न्यायालय ने कहा कि बिना उचित कारण के अभियुक्त गण के विरुद्ध मामला संस्थित किया जाना प्रकट हो रहा है।

प्रथम मामले में दुकान संचालक और ज्ञान धाकड़, खैरु धाकड़ पुत्र मांगीलाल धाकड़ निवासी गण खुरई, थाना तेंदुआ कोलारस जिला शिवपुरी के विरुद्ध बनाए गए प्रकरण में कोई भी जब्ती नहीं की गई केवल पंचना में के आधार पर प्रकरण न्यायालय में संगठित किया गया।

वही अपने बचाव में आरोपी गण वैद्य विद्युत कनेक्शन के धारक हैं और विभाग द्वारा उन्हें बिल भी जारी किया जाता है, न्यायालय में साबित किया। इसी प्रकार दूसरे मामले में भी इसी प्रकार के तथ्य सामने आए हैं। जहां घरेलू कनेक्शन धारक सुवालाल धाकड़ पुत्र भोंदू धाकड़ निवासी ग्राम खरई थाना तेंदुआ तहसील कोलारस जिला शिवपुरी के विरुद्ध केवल पंचनामा के आधार पर मामला न्यायालय में संस्थित किया गया।

जहां आरोपी ने यह साबित किया कि वह वैध कनेक्शन का धारक है और विधुत विभाग द्वारा जारी बिल भी उसके पास हैं। दोनों मामलों में आरोपीगण की ओर से पैरवी अजय सिंह धाकड़ एवं रघुवर धाकड़ एडवोकेट्स द्वारा की गई।
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