Shivpuri News- सुरक्षा के इंतजाम नहीं सका प्रशासन, प्रतिबंध लगा दिया- पर्यटन स्थल लॉकडाउन, कलेक्टर ने 144 लगाई

Bhopal Samachar
शिवपुरी। शिवपुरी में जिले में पर्यटन को बढावा देने के लिए तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे है,कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते है,लेकिन प्रशासन ने प्राकृतिक पयर्टक स्थलो पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटा और प्राकृतिक पर्यटक क्षेत्र जहां जल संरचना है वहां धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिया हैं।

सैलानी अब मड़ीखेड़ा बांध भी नहीं जा सकेंगे। सुरक्षा इंतजाम करने की बजाय प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश को लेकर लोग असमंजस में पड़ हैं। पिछली घटनाओं से सबक लेकर कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए हैं।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी शिवपुरी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत तहसील आदेश जारी किया है जिसमें शिवपुरी तहत आने वाले सभी विभिन्न स्थलों पर वर्षाकाल अवधि तक जनसामान्य का आना.जाना प्रतिबंधित कर दिया है।

यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

इन प्राकृतिक स्थलों पर आमजन के जाने पर प्रतिबंध लगाया

शिवपुरी तहसील में आने वाले सुल्तानगढ़ वाटर फॉल ;जिला शिवपुरी एवं जिला ग्वालियर की सीमाद्धए भदैया कुंडए सांख्य सागर झील ;चांदपाठाद्धए मड़ीखेड़ा बांधए टुंडा भरकाए भूरा.खो तथा क्षेत्र के तहत अत्यधिक जल भराव वाले नदी एवं जल संरचनाएं आदि पर आमजन का आना.जाना प्रतिबंधित रहेगा।

जन सामान्य की जान एवं माल की सुरक्षा का हवाला

जारी आदेश के तहत जन.सामान्य की जान एवं माल की सुरक्षा का हवाला देते हुए शिवपुरी तहसील के प्राकृतिक पर्यटक स्थलों पर प्रतिबंध लगाया है। शिवपुरी एवं ग्वालियर की सीमा पर स्थित सुल्तानगढ़ वाटरफॉल की साल 2018 की घटना का हवाला दिया है। जिसमें 45 लोगों को बचा लिया गया था और 10 लोगों की जान चली गई थी।
G-W2F7VGPV5M