नाबालिग लड़की का अपहरण और बलात्कार करने वाले को 20 साल की सजा: किशोरी गर्भवती हो गई थी - Pichhore News

Bhopal Samachar
पिछोर। शिवुपरी जिले के पिछोर अमर सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग को अपहरण और बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की कैद व 5 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई हैं।सुनवाई के दौरान दोनो पक्षो में राजीनामा हो गया था, इसके बाद भी कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना और सजा सुनाई। क्योंकि यह प्रकरण राजीनामा योग्य नहीं है। मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजन ब्रजेश द्धिवेदी ने की।

अभियोजन के मुताबिक 7 जनवरी 2018 की घटना हैं। इसमें एक युवक दिनेश आदिवासी निवासी नीमडाडा एक 15 साल की किशोरी को मनपुरा से अपहरण करके अपने साथ ले गया। बाद में दिनेश ने किशोरी के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसे परिजना के पास आ गई। इस दौरान किशोरी गर्भवती भी हो गई।

मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई। भौती थाना पुलिस ने दिनेश के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में चालन पेश किया। इस मामले की सुनवाई के दौरान कुछ दिन पूर्व दोनो पक्षो में राजीनामा भी हो गया था। इधर साक्ष्य और सबूतो के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और अर्थदंड की सजा सुनाई।
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