आतिशबाजी विक्रय स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से अस्थाई दुकानों की जांच हेतु दल गठित - Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। दीपावली के अवसर पर आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों के आधार पर आतिशबाजी विक्रय करने हेतु स्थान गांधी पार्क मैदान एवं सिद्धेश्वर ग्राउण्ड हुसैन टेकरी में अस्थाई दुकान लगाकर 12 नवम्बर से 15 नवम्बर 2020 तक के लिए कार्यालय द्वारा अस्थाई लायसेंस जारी किये गये हैं।

आतिशबाजी विक्रय स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से विस्फोटक अधिनियम के तहत सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा पालन कराने के क्रम में उनकी जांच हेतु दल गठित किया गया है। उक्त दल में तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भूपेन्द्र सिंह कुशवाह, प्रभारी राजस्व निरीक्षक राकेश आर्य, पटवारी सुरेश आर्य, पटवारी विवेक रावत एवं पटवारी रघुवीर शर्मा शामिल है। उक्त दल विक्रय स्थल पर संचालित दुकानों की समय-समय पर जांच करेगा।

जांच दल द्वारा विभिन्न कार्यवाही संपादित की जाएगी। जिसमें अनुज्ञप्ति में दर्शित शर्तों का पूर्णतः पालन कराना। अनुज्ञप्ति जिस व्यक्ति के नाम से जारी है, विक्रय उसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। अनुज्ञप्ति में वर्णित वर्ग एवं मात्रा से अधिक आतिशबाजी दुकानों पर उपलब्ध नहीं होनी चाहिए।

अनुज्ञप्ति जिस स्थल के लिये जारी है उसी स्थल पर दुकान संचालित होनी चाहिए। आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने सेड में रखा जाए। दो दुकानें के मध्य दूरी 15 फिट होना अनिवार्य है। यह अस्थाई दुकानें एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं होंगी। सुरक्षा दूरी के अंदर एवं इन दुकानों में प्रकाश हेतु किसी प्रकार का तेल लैम्प, गैर लैम्प एवं खुली बिजली बत्तियों का प्रयोग नहीं होगा।

इसी प्रकार यदि किसी बिजली की लाईन का प्रयोग किया जाता है तो उसे या तो दीवार पर या छत पर दृढता से लगाना होगा एवं किसी प्रकार के तार लटके नहीं होंगे। इन बत्तियों के लिए स्विच दीवार पर लगाने होंगे एवं पंक्ति की सभी दुकानों के लिए मास्टर स्विच लगाना होगा। किसी दुकान के 50 मीटर के अन्दर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्येक मास्टर स्विच से फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए। जिससे कि शॅर्ट सर्किट होने पर विधुत प्रवाह स्वतः ही बंद हो जाए।

भारत सरकार के पेट्रोलियम एण्ड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाईजेशन विभाग द्वारा एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को पटाखे (फायर वर्कस) आयात करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। इस प्रकार से अवैधानिक आयतित पटाखे बेचने पर एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 के नियम 127-128 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। चीनी एवं अन्य विदेशी निर्मित सभी प्रकार के पटाखों का भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पूर्ण रूप से वर्जित तथा इसका आधिपत्य, परिवहन एवं विक्रय पूर्ण रूप से अवैध होगा। उक्त शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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