नवरात्र महोत्सव सहित धार्मिक आयोजनों को लेकर गाईडलाईन जारी, यह है कलेक्टर का आदेश - SHIVPURI NEWS

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शिवपुरी।
गृह मंत्रालय द्वारा शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, रामलीला एवं रावण दहन आदि कार्यक्रमों में जनसमूह तथा धार्मिक स्थलों में पूजा/अर्चना के संबंध में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

जारी निर्देशों के क्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है। उन्होंने उपसंचालक कृषि एवं डी.एम.ओ. को निर्देश दिए हैं कि उर्वरक विक्रय केन्द्रों पर कोरोना नियंत्रण से संबंधित निर्देशों का पालन हो। इस हेतु आवश्यकता अनुसार दल बनाएं। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं पीडीएस दुकानों के प्रबंधक संयुक्त रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि इन दुकानों पर कोरोना नियंत्रण संबंधी निर्देशों का पालन हो।

खुले मैदान में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए तथा फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजेशन एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर 100 से अधिक संख्या के जनसमूह के कार्यक्रमों के लिए अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा प्रदाय की जा सकेगी। इस प्रकार के कार्यक्रम कन्टेनमेंट जोन में आयोजित नहीं किये जा सकेंगे।

इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आयोजकों को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को लिखित में आवेदन करना आवश्यक होगा तथा आवेदन में कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होगा। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र पर विचारोपरांत कार्यक्रम की लिखित अनुमति प्रदान की जावेगी। जिसमें उक्त संख्या एवं शर्तों का पालन कराने की जबावदारी आयोजकों की होगा।

आयोजनों की विडियोग्राफी आवश्यक रूप से कर आयोजकों को कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटों में प्रति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। जिले में आगामी आदेश तक धार्मिक स्थानों पर मेलों के आयोजन आदि पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

धार्मिक स्थलों पर, जहां बंद कक्ष अथवा हॉल में श्रद्धालु एकत्र होते हैं, वहां संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा कुल उपलब्ध स्थान के आधार पर इस प्रकार अधिकतम सीमा नियत की जा सकेगी जिसमें उपलब्ध स्थान में श्रद्धालुओं के मध्य दो-गज दूरी सुनिश्चित करते हुए पूजा/अर्चना की जा सके, किन्तु उक्त संख्या किसी भी स्थिति में एक समय में 200 से अधिक नहीं होगी। साथ ही धार्मिक स्थल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोविड-19 रोकथाम के तारम्य में फेस मास्क की बाध्यता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन धर्मावलम्बियों द्वारा किया जावे।

जारी आदेशानुसार बिना अनुमति 100 से अधिक जनसमूह के कार्यक्रम करने अथवा प्रदत्त अनुमति में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरुद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। यदि कोई व्यक्ति/संस्था इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं एपिडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
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