शिवपुरी। अनुविभागीय अधिकारी करैरा द्वारा चार शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की जांच उपरांत दुकान पर पीला बोर्ड, वितरण रजिस्टर एवं स्टॉक रजिस्टर दुकान पर नहीं पाए जाने तथा कारण बताओ सूचना पत्र का समाधानकारक जवाब प्रस्तुत न करने पर प्रतिभूति की राशि में से प्रत्येक के मान से 5 हजार रूपए कुल 20 हजार रूपए की राशि शासन हित में राजसात करने के निर्देश दिए है।
उक्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेता को चेतावनी भी दी गई है कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान का संचालन शासन के नियमानुसार किया जाए। उक्त राजसात की कार्यवाही की जाने वाली शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में शा.उ.मू.दुकान डिगवास, शा.उ.मू.दुकान नयागांव, शा.उ.मू.की दुकान नयागांव एवं शा.उ.मू.की दुकान छिरारी शामिल है।