जेल में बंद कैदियों से 1 नवम्बर से हो सकेगी मुलाकात - Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। प्रदेश शासन जेल विभाग मंत्रालय एवं जेल मुख्यालय भोपाल द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों द्वारा 01 नवम्बर से जेलों में परिरूद्ध बंदियों को उनके परिजनों से मुलाकात तथा कोबिड-19 के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

जेल मुख्यालय भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के तहत उक्त मुलाकात निर्धारित शर्तों के अधीन दी जाएगी। जिसमें मुलाकात का समय प्रातः 09 बजे से दोपहर 01 बजे तक तथा समय-सीमा 15 मिनट निर्धारित रहेगी। दंडित बंदियों को 15 दिवस में 01 बार एवं विचाराधीन बंदियों को सप्ताह में 01 बार मुलाकात दी जायेगी।

मुलाकात पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाने की अनिवार्यता रहेगी तत्पश्चात ही जेल परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। एक बंदी से अधिकतम दो व्यक्तियों को ही मुलाकात प्रदान की जायेगी। प्रत्येक परिजन को सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। बदियों के समस्त परिजन जेल प्रशासन द्वारा मुलाकात हेतु की गई व्यवस्था में आवश्यक सहयोग प्रदाय करेगें।

इसी प्रकार सामाजिक दूरी का पालन न करने एवं मास्क न पहने जाने पर मुलाकात से वंचित किया जाएगा। प्रत्येक परिजन अपने निजी मोबाईल जेल परिसर के अंदर नही ले जा सकेगें यदि किसी भी परिजन के पास गोबाईल पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

मुलाकात रजिस्ट्रेशन हेतु आधार कार्ड की छायाप्रति लाना अनिवार्य है। जो परिजन मुलाकात हेतु अपाइंटमेंट नोट करवाने चाहते है वह परिजन एक दिवस पूर्व जेल के मोबाइल 94247-80100 पर समय सायकाल 04 बजे से 06 बजे तक अपाइंटमेंट नोट करवा सकते है तथा दूसरे दिवस आधार कार्ड की छायाप्रति जमा कर मुलाकात कर सकेगें। अपाइटमेंट नोट करवाने वाले परिजनों को सर्वप्रथम मुलाकात हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।
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