LOCKDOWN में बूंद बराबर राहत: सरकार की गाईड लाईन गडबड कई चीजे स्पष्ट नही

Bhopal Samachar
शिवपुरी। इस लॉकडाउन में लोगो को राहत की उम्मीद थी। कल दिन भर राहत को लेकर अफवाहो का बाजार गर्म रहा। सोशल पर अपने हिसाब से लोग दावे कर रहे थे कि सीएम ने यह-यह कहा। लेकिन लोगो को ज्यादा राहत नही मिली है।

यह रही सरकार की गार्ड लाईन

सड़क निर्माण,सरकारी बिल्डिंग आदि के काम शुरू हो सकेंगे। स्वरोजगार से जुड़ी सेवाएं जैसे इलेक्ट्रीशियन,आईटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मैकेनिक और कारपेंटर को काम की छूट रहेगी। इसके लिए एसडीएम से अनुमति जरूरी है। कृषि क्षेत्र के काम व मोटर पार्ट्स की दुकानें खुलेंगी।

सरकार के इस आदेश में यह स्पस्ट नही हैं जब निर्माण कार्य चालू होंगें तो निर्माण करने वाले मजदूर तो काम पर जाऐंगें तो उन्है समान कैसे उपलब्ध रहेगा। निर्माण कार्य में सीमेंट,सरिया,टाईल्स सेनेटरी का समान लगता हैं उनकी दुकाने खुलेंगी यह स्पष्ट नही किया हैं वही प्लम्बर बिना समान के कैसे काम कर सकेंगेें यह बडा सवाल है।

पंचायत में मिलेगा काम 12 हजार मस्टर रोल आज जारी होंगे

लॉक डाउन में मजदूरों को राहत देते हुए शिवपुरी जिले की सभी 600 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत काम सोमवार से प्रारंभ होने जा रहे हैं। जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि हर पंचायत में लगभग 20 मस्टर रोल जारी होंगे। इस लिहाज से 12 हजार मस्टर रोल जारी होंगे। ऑनलाइन मस्टर रोल जारी करने का काम सुबह से ही चालू करा देंगे। स्थानीय स्तर पर मजदूरों को काम मिलने लगेगा।

दुकानें खोलने का समय बढ़ाया है, अनुमति के साथ छूट

जिले में कोरोना पॉजीटिव का एक भी केस नहीं बचा है। इसलिए लॉक डाउन का समय बढ़ाकर 7 से 5 बजे तक कर दिया है। एसडीएम से परमिशन लेकर इंडस्ट्रीज में काम शुरू कर सकेंगे।

बसें, ऑटो नहीं चलेंगे, गुटका तंबाकू व शराब बिक्री पर प्रतिबंध

लॉक डाउन में बसें, ऑटो वालों को राहत नहीं है। आवागमन में उक्त साधन नहीं चलेंगे। वहीं गुटका, तंबाकू और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा है। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी कार्रवाई की जाएगी।

अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जाएगा।
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