शिवपुरी। शासन के निर्देशानुसार नागरिकों को विभिन्न कार्यों के लिए शपथ पत्र बनबाना पड़ता हैं। जिसका स्टांप शुल्क वर्ष 2015 में शासन द्वारा 50 रूपए निर्धारित किया गया था। लेकिन कुछ अभिभाषकों द्वारा 50 रूपए के स्थान पर 10 रूपए का स्टांप लगाकर शपथ पत्र बनाए जा रहे हैं।
जिसकी बजह से शासन को प्रतिमाह लाखों रूपए की आर्थिक क्षति पहुंच रही हैं। पंजीयक कार्यालय के पत्र क्रमांक 117 दिनांक 5/2/2020 के माध्यम से सभी अभिभाषकों से अपील की गई हैं कि मध्य प्रदेश शासन के असाधारण राजपत्र दिनांक 7.1.2015 के अनुसार भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 की अनुसूचित 1 (क) के अनुच्छेद 45 के तहत 50 रूपए का नोटरी टिकिट किया गया हैं। जिला पंजीयक अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया हैं कि शपथ पत्र पर 50 रूपए के नोटरी टिकिट चस्पा करें। ऐसा न करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु सत्र न्यायाधीश को लिखा जाएगा।
इनका कहना हैं।
जिन नोटरी एडवोकेटों द्वारा 50 रूपए की जगह 10 रूपए के स्टांप लगाए जा रहे हैं उनके खिलाफ बसूली की कार्यवाही की जाएगी। ऐसे वकीलों को नोटिस भी भेजे गए हैं।