शिवपुरी। खबर जिले के पिछोर अनुविभाग से आ रही है जहां आज माननीय न्यायालय ने एक पुराने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपीयों को 3 3 माह की सजा और 500 500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की और से पैरवी एडीपीओ शैलेन्द्र शर्मा ने की।
अभियोजन के अनुसार दिनांक 23 नबंबर 2014 को 2:00 से 2:30 बजे समरथ पाल की भैंस किसी खेत में चल रही थी जिसे फरियादी व आरोपी नरेश अपना-अपना बता रहे थे। इसी बात पर आरोपी नरेश लोधी से फरियादी का विवाद होने लगा। आरोपी नरेश फरियादी को गंदी- गंदी गालियां देने लगा। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो शेष दो आरोपीगण ने फरियादी को पकड़ लिया तथा गाली बकते रहे एवं आरोपी नरेश ने फरियादी में कुल्हाड़ी मार दी जो उलटी तरफ से सिर में लगी जिससे फरियादी के सिर से खून निकलने लगा ।
जब फरियादी चिल्लाया तो आरोपीगण भाग गए और बोले अब यहां आया तो जान से खत्म कर देंगे ।फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पिछोर थाने में की ।पुलिस द्वारा अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिस पर से सुनवाई कर माननीय न्यायालय ने आरोपीगण नरेश लोधी व नीरज लोधी को दोषी पाया एवं उक्त सजा सुनाई। प्रकरण के दौरान आरोपी श्री लाल लोधी की मृत्यु हो चुकी थी। मामले की पैरवी एडीपीओ शैलेंद्र कुमार शर्मा जी द्वारा की गई।
अभियोजन के अनुसार दिनांक 23 नबंबर 2014 को 2:00 से 2:30 बजे समरथ पाल की भैंस किसी खेत में चल रही थी जिसे फरियादी व आरोपी नरेश अपना-अपना बता रहे थे। इसी बात पर आरोपी नरेश लोधी से फरियादी का विवाद होने लगा। आरोपी नरेश फरियादी को गंदी- गंदी गालियां देने लगा। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो शेष दो आरोपीगण ने फरियादी को पकड़ लिया तथा गाली बकते रहे एवं आरोपी नरेश ने फरियादी में कुल्हाड़ी मार दी जो उलटी तरफ से सिर में लगी जिससे फरियादी के सिर से खून निकलने लगा ।
जब फरियादी चिल्लाया तो आरोपीगण भाग गए और बोले अब यहां आया तो जान से खत्म कर देंगे ।फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पिछोर थाने में की ।पुलिस द्वारा अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिस पर से सुनवाई कर माननीय न्यायालय ने आरोपीगण नरेश लोधी व नीरज लोधी को दोषी पाया एवं उक्त सजा सुनाई। प्रकरण के दौरान आरोपी श्री लाल लोधी की मृत्यु हो चुकी थी। मामले की पैरवी एडीपीओ शैलेंद्र कुमार शर्मा जी द्वारा की गई।