बड़ी खबर : फर्जी पट्टा काण्ड में तहसीलदार,पटवारी सहित 11 पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज | KARERA NEWS

Bhopal Samachar
करैरा। खबर जिले के करैरा अनुविभाग के निचरौली से आ रही है। जहां बीते कुछ दिनों पूर्व माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर चली अतिक्रमण विरोधी मुहिम में अतिक्रमण हटाया गया था। अब इस मामले में एसडीएम के आदेश पर तत्कालीन तहसीलदार और पटवारी पर फर्जी पट्टे जारी करने के आरोप में पुलिस ने धोखाधडी की धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है।

एसडीएम के आदेश पर करैरा थाने पहुंची पटवारी वैशाली परिहार पुत्री प्रदीप परिहार उम्र 24 साल निवासी पुलिस लाईन दतिया ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि ग्राम निचरौली में कुछ लोगों ने शासकीय जमींन पर कब्जा कर लिया था। इस जमींन पर कब्जा करने के बाद आरोपीयों ने तत्कालीन पटवारी काशीराम कुशवाह और तत्कालीन तहसीलदार गंगाराम परमार के साथ मिलकर उक्त जमींन के जाली पट्टे जारी कर दिए।

उक्त पट्टों को न्यायालय मेें चेंलेंज किया। जहां माननीय हाईकोर्ट ने उक्त फर्जी पट्टों को निरस्त कर दिया। परंतु उसके बाबजूद भी आरोपी इस जमींन को छोडने तैयार नहीं थे। जिसपर से माननीय हाईकोर्ट ने शिवपुरी कलेक्टर को इस जमींन से अतिक्रमण हटाकर जबाब प्रस्तुत करने की बात कही। जिसपर राजस्व विभाग की टीम ने इस जमींन पर हाईकोर्ट के आदेश के चलते अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाकर उक्त जमींन को अतिक्रमण कारियों के कब्जे से मुक्त कराया।

उक्त जमींन मुक्त हो जाने के बाद माननीय हाईकोर्ट में जबाब प्रस्तुत को लेकर अब राजस्व विभाग ने इस पूरे घटनाक्रम में दोषी आरोपी पटवारी काशीराम कुशवाह तत्कालीन तहसीलदार गंगाराम परमार सहित आरोपी कृपा राम यादव पुत्रल संतोष यादव, सुघर सिंह पुत्र इमरतयादव, सुखे देवी पति शेर सिह यादव, बृजेश यादव पुत्र वीर सिह, कैलाश यादव पुत्र हरदास, बख्त सिह यादव पुत्र राम दयाल यादव, मंगल सिह यादव पुत्र मेहरवान, बती यादव पुत्र रामराजा,  मूंगाराम यादव पुत्र कल्यान सिह निवासी निचरोली आर सी टेंगर के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 ताहि के तहत मामला दर्ज कर विवेचना मे ले लिया है।

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